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Jammu News: पूर्व मंत्री बाबू सिंह समेत अन्य को सशर्त 25 जून तक अंतरिम जमानत

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जम्मू। पूर्व मंत्री बाबू सिंह समेत तीन आरोपियों को दो वर्ष बाद आतंकी मामले में अंतरिम जमानत दी गई है। यह जमानत 25 जून तक रहेगी। वर्ष 2022 में 9 अप्रैल को बाबू सिंह, मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद अरशद को आतंकी फंडिंग में गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से 6 लाख रुपये हवाला राशि भी बरामद की गई थी। शुक्रवार को एनआईए की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश जम्मू जतिंदर सिंह जमवाल ने तीनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। तीनों को एक लाख रुपये के बांड के साथ जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए विशेष न्यायाधीश एनआईए ने शर्तें लगाईं कि वह अस्थायी जमानत की अवधि के दौरान अपना निवास स्थान नहीं बदलेंगे, जिले की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के गवाहों के संपर्क में नहीं आएंगे, समान गतिविधियों में फिर से शामिल नहीं होंगे और आतंकवादियों या किसी प्रतिबंधित संगठन के साथ कोई संचार या टेलीफोन संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। निर्देश दिया कि जतिंदर सिंह उर्फ बाबू सिंह पूर्व मंत्री, मोहम्मद शरीफ शाह उर्फ शरीफुद्दीन उर्फ शरीफ बुखारी को एसएसपी एसआईए जम्मू द्वारा प्रदान किया जाने वाला जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस पहनना होगा और इसके प्रभावी उपयोग के लिए सभी शर्तों का पालन करना होगा। आवेदक कम से कम एक पखवाड़े में एक बार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थित होंगे और उस मोबाइल नंबर पर उपलब्ध रहेंगे जो वह पुलिस अधीक्षक उपलब्ध कराएंगे। एसआईए जम्मू मामले के मुख्य जांच अधिकारी की अनुमति के बिना मोबाइल नंबर को बंद या बदल नहीं पाएंगे और किसी भी आईओएस डिवाइस (एप्पल आदि) किसी भी सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे।
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