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Jammu News: जमीन का इंतखाब देने के लिए मांगे 35 हजार, दलाल गिरफ्तार, पटवारी चल रहा फरार
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कोर्ट ने रिश्वत मामले में एसीबी के एसएसपी को जांच तेज करने का दिया आदेश
जम्मू। अदालत ने रिश्वत मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के एसएसपी को जांच तेज करने का आदेश जारी किया है। मामला वर्ष 2022 का है। अखनूर के रहने वाले दीवान सिंह ने 6.6 मरला जमीन का फर्द काटने का आवेदन किया था। यह जमीन दशमेश नगर सतवारी में है। फर्द काटने के लिए पटवारी आरिश परवेज ने अपने लिए काम करने वाले एक दलाल जतिन के जरिये 35 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में 15 हजार रुपये देने की सहमति बनी। दीवान सिंह के रिश्तेदार हरमीत सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी को की। एसीबी की टीम ने पटवारी और दलाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। हालांकि पटवारी किसी तरह से मौके से फरार हो गया।
इस मामले से जुड़ी जांच का आरोपपत्र एसीबी की जम्मू कोर्ट में पेश किया। वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए जज ओपी भगत ने कहा कि केस की और अधिक जांच करने की जरूरत है, क्योंकि जांच में पटवारी का सर्विस रिकाॅर्ड शामिल नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं और जांच करते समय त्रुटि की है। जांच अधिकारी की ओर से उचित और निष्पक्ष जांच कानून के शासन की रीढ़ है। किसी गंभीर अपराध की उचित और प्रभावी जांच विशेषकर ऐसे मामले में बहुत महत्व रखती है। अभियोजन पक्ष ने अपनी भूमिका उस तरीके से नहीं निभाई है जिस तरह से अपेक्षित थी। लिहाजा मामले की जांच को और आगे बढ़ाएं। जेएनएफ
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जम्मू। अदालत ने रिश्वत मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के एसएसपी को जांच तेज करने का आदेश जारी किया है। मामला वर्ष 2022 का है। अखनूर के रहने वाले दीवान सिंह ने 6.6 मरला जमीन का फर्द काटने का आवेदन किया था। यह जमीन दशमेश नगर सतवारी में है। फर्द काटने के लिए पटवारी आरिश परवेज ने अपने लिए काम करने वाले एक दलाल जतिन के जरिये 35 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में 15 हजार रुपये देने की सहमति बनी। दीवान सिंह के रिश्तेदार हरमीत सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी को की। एसीबी की टीम ने पटवारी और दलाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। हालांकि पटवारी किसी तरह से मौके से फरार हो गया।
इस मामले से जुड़ी जांच का आरोपपत्र एसीबी की जम्मू कोर्ट में पेश किया। वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए जज ओपी भगत ने कहा कि केस की और अधिक जांच करने की जरूरत है, क्योंकि जांच में पटवारी का सर्विस रिकाॅर्ड शामिल नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं और जांच करते समय त्रुटि की है। जांच अधिकारी की ओर से उचित और निष्पक्ष जांच कानून के शासन की रीढ़ है। किसी गंभीर अपराध की उचित और प्रभावी जांच विशेषकर ऐसे मामले में बहुत महत्व रखती है। अभियोजन पक्ष ने अपनी भूमिका उस तरीके से नहीं निभाई है जिस तरह से अपेक्षित थी। लिहाजा मामले की जांच को और आगे बढ़ाएं। जेएनएफ
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