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Jammu News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को जमानत नहीं
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- 29 फरवरी को महिला पुलिस थाने में दर्ज किया गया था मामला
- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का है आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उधमपुर ने वीरवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी अंग्रेज सिंह निवासी बरमीन (उधमपुर) की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस संबंध में 29 फरवरी 2024 को महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ था। इसमें शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार आरोपी को धारा 376 506/आईपीसी के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। 29 फरवरी, 2024 को शिकायतकर्ता ने महिला पुलिस थाना उधमपुर में शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि तीन वर्षों से आरोपी के पीड़िता के साथ संबंध थे और शादी करने का वादा किया था, लेकिन फिर आरोपी ने दो साल बाद शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उससे संपर्क करना बंद कर दिया। 17 फरवरी 2024 को उसे फोन पर बुलाकर उधमपुर के एक स्थानीय होटल में दुष्कर्म किया और तस्वीरें खींचकर कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस पर आरोपी के खिलाफ धारा 376/506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
मुंसिफ जज मलिका शर्मा ने राज्य की ओर से एपीपी गीतांजलि भगत और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद पाया कि आरोप जघन्य है। पीड़िता नाबालिग थी। जांच अधिकारी ने बताया कि यह पाक्सो से संबंधित मामला है। जल्द ही इस धारा को जोड़ा जाएगा। अभी जांच प्रारंभिक चरण में है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में कथित अपराध में आरोपियों की संलिप्तता मानने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं और इसके अलावा जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अपराध की गंभीरता और ऊपर की गई टिप्पणियों के मद्देनजर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है। इन टिप्पणियों के साथ जमानत याचिका खारिज कर दी।
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- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का है आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उधमपुर ने वीरवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी अंग्रेज सिंह निवासी बरमीन (उधमपुर) की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस संबंध में 29 फरवरी 2024 को महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ था। इसमें शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार आरोपी को धारा 376 506/आईपीसी के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। 29 फरवरी, 2024 को शिकायतकर्ता ने महिला पुलिस थाना उधमपुर में शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि तीन वर्षों से आरोपी के पीड़िता के साथ संबंध थे और शादी करने का वादा किया था, लेकिन फिर आरोपी ने दो साल बाद शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उससे संपर्क करना बंद कर दिया। 17 फरवरी 2024 को उसे फोन पर बुलाकर उधमपुर के एक स्थानीय होटल में दुष्कर्म किया और तस्वीरें खींचकर कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस पर आरोपी के खिलाफ धारा 376/506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
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मुंसिफ जज मलिका शर्मा ने राज्य की ओर से एपीपी गीतांजलि भगत और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद पाया कि आरोप जघन्य है। पीड़िता नाबालिग थी। जांच अधिकारी ने बताया कि यह पाक्सो से संबंधित मामला है। जल्द ही इस धारा को जोड़ा जाएगा। अभी जांच प्रारंभिक चरण में है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में कथित अपराध में आरोपियों की संलिप्तता मानने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं और इसके अलावा जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अपराध की गंभीरता और ऊपर की गई टिप्पणियों के मद्देनजर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है। इन टिप्पणियों के साथ जमानत याचिका खारिज कर दी।
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