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Jammu News: सेल डीड की प्रमाणित प्रति देने से इन्कार के खिलाफ अपील खारिज
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जम्मू। जम्मू की प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अमरजीत सिंह लंगेह की अदालत ने पंजीकृत सेल डीड और उसके संलग्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रति जारी करने से इन्कार करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) में जिन आदेशों के खिलाफ अपील का प्रावधान है, उनमें प्रमाणित प्रति देने से इन्कार करने का आदेश शामिल नहीं है।
अधिवक्ता संजय रैना ने प्रथम सिविल सब-जज जम्मू (स्पेशल म्यूनिसिपल मोबाइल मजिस्ट्रेट) की 14 अक्तूबर 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। इसमें संजीव कुमार भट्ट और अन्य की ओर से अवतार कृष्ण पीर के पक्ष में निष्पादित पूरी सेल डीड और उसके संलग्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने की मांग खारिज कर दी गई थी।
अपील की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सीपीसी के आदेश 41 में मूल डिक्री और आदेश 43 में निर्धारित विशेष आदेशों के खिलाफ अपील का प्रावधान है। आदेश 43 नियम-1 में अपील योग्य आदेशों की सूची स्पष्ट है, जिसमें प्रमाणित प्रति जारी करने से इन्कार करने का आदेश शामिल नहीं है। जेएनएफ
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अधिवक्ता संजय रैना ने प्रथम सिविल सब-जज जम्मू (स्पेशल म्यूनिसिपल मोबाइल मजिस्ट्रेट) की 14 अक्तूबर 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। इसमें संजीव कुमार भट्ट और अन्य की ओर से अवतार कृष्ण पीर के पक्ष में निष्पादित पूरी सेल डीड और उसके संलग्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने की मांग खारिज कर दी गई थी।
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अपील की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सीपीसी के आदेश 41 में मूल डिक्री और आदेश 43 में निर्धारित विशेष आदेशों के खिलाफ अपील का प्रावधान है। आदेश 43 नियम-1 में अपील योग्य आदेशों की सूची स्पष्ट है, जिसमें प्रमाणित प्रति जारी करने से इन्कार करने का आदेश शामिल नहीं है। जेएनएफ
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