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खाद्य सामग्री में हेरफेर मामले में आरोपी स्टोर कीपर के खिलाफ आरोप तय
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जम्मू। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू रितेश दुबे ने सीएपीडी सांबा के स्टोर कीपर धर्मपाल के खिलाफ खाद्य सामग्री में हेरफेर मामले में आरोप तय किए हैं। जांच से पता चला है कि 740 क्विंटल गेहूं, 170 क्विंटल आटा, 500 क्विंटल चावल और 55 क्विंटल का गबन हुआ है। टीएसओ सांबा के जगदीश सिंह जमवाल साथ मिलीभगत से एपीएल खाद्यान्न के दुरुपयोग के आरोपों के सत्यापन में भी पता चला कि कुल 1465 क्विंटल चीनी जारी हुई। उसका कैरिज प्रभार भी डीलरों के पक्ष में डाला गया। 13 डीलरों को जारी राशन में 773300 रुपये का हेरफेर खाद्य सामग्री वितरित करने में सामने आए। इसके अलावा 81911 रुपये कैरिज और कमीशन के हैं। इस पर मामला दर्ज किया गया।
जगदीश सिंह जमवाल और अमरजीत सिंह 2009 से 2010 तक टीएसओ सांबा व धर्मपाल 2009 से 2010 तक स्टोरकीपर सांबा के रूप में तैनात रहा। धर्मपाल के कार्यकाल के दौरान टीएसओ अमरजीत सिंह के साथ साजिश में 923 क्विंटल (345 क्विंटल एपीएल चावल, 545 क्विंटल एपीएल आटा, 33 क्विंटल एल, चीनी) खाद्यान्न में हेराफेरी हुई। इस प्रकार विभिन्न डीलरों को धोखा दिया गया। रजिस्टर में डीलर गुरमीत सिंह, जगदीश कुमार, कृष्ण कुमार, रसल चंद और शक्ति कुमार को उक्त 923 क्विंटल खाद्यान्न जारी करने की जानकारी मिली है। लेकिन उन्होंने उक्त राशन मिलने से इनकार किया है।
रजिस्टर पर स्टोरकीपर धर्मपाल के हस्ताक्षर एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार उनके स्वीकृत हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं। उक्त खाद्यान्न सामग्री किसको जारी किया था और न ही वह खाद्यान्न जारी करने से संबंधित गेट पास की कोई प्रति प्रस्तुत कर सका।
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जगदीश सिंह जमवाल (मृत), अमरजीत सिंह (मृत) और धर्मपाल परजांच पूरी होने के बाद चालान पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू रितेश दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिए।
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जगदीश सिंह जमवाल और अमरजीत सिंह 2009 से 2010 तक टीएसओ सांबा व धर्मपाल 2009 से 2010 तक स्टोरकीपर सांबा के रूप में तैनात रहा। धर्मपाल के कार्यकाल के दौरान टीएसओ अमरजीत सिंह के साथ साजिश में 923 क्विंटल (345 क्विंटल एपीएल चावल, 545 क्विंटल एपीएल आटा, 33 क्विंटल एल, चीनी) खाद्यान्न में हेराफेरी हुई। इस प्रकार विभिन्न डीलरों को धोखा दिया गया। रजिस्टर में डीलर गुरमीत सिंह, जगदीश कुमार, कृष्ण कुमार, रसल चंद और शक्ति कुमार को उक्त 923 क्विंटल खाद्यान्न जारी करने की जानकारी मिली है। लेकिन उन्होंने उक्त राशन मिलने से इनकार किया है।
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रजिस्टर पर स्टोरकीपर धर्मपाल के हस्ताक्षर एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार उनके स्वीकृत हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं। उक्त खाद्यान्न सामग्री किसको जारी किया था और न ही वह खाद्यान्न जारी करने से संबंधित गेट पास की कोई प्रति प्रस्तुत कर सका।
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जगदीश सिंह जमवाल (मृत), अमरजीत सिंह (मृत) और धर्मपाल परजांच पूरी होने के बाद चालान पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू रितेश दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिए।