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जलशक्ति विभाग के आयुक्त सचिव तलब
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जम्मू। पेयजल किल्लत से संबंधित याचिका पर वीरवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की तरफ से पक्ष रखने को कोई नहीं पहुंचा। न ही जवाब दिया। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा एतराज जताया है। कोर्ट ने अब जलशक्ति विभाग के आयुक्त सचिव को अगली तारीख पर निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा है। सईद इकबाल ताहिर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि सरकार की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा। यहां तक कि कोई जवाब भी नहीं दिया। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, सचिव और विधि विभाग को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार के हित में एक अधिक कुशल प्रथा अपनाई जाए।
खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई की पहली तारीख पर अदालत की सहायता के लिए सरकारी विभागों से निर्देश प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से मामले का विरोध करने का भी कोई प्रयास नहीं किया जाता है।
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चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि सरकार की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा। यहां तक कि कोई जवाब भी नहीं दिया। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, सचिव और विधि विभाग को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार के हित में एक अधिक कुशल प्रथा अपनाई जाए।
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खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई की पहली तारीख पर अदालत की सहायता के लिए सरकारी विभागों से निर्देश प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से मामले का विरोध करने का भी कोई प्रयास नहीं किया जाता है।
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