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डल झील के संरक्षण पर कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने का आदेश

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जम्मू। श्रीनगर की डल झील के संरक्षण को लेकर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। झील और जलमार्ग विकास प्राधिकरण को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वह इसके संरक्षण और पूर्व अवस्था में लाने पर अमल करे। दरअसल, इस कार्य के लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने इसके लिए बहुत से सुझाव दिए थे। सोमवार को चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजय डार वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई की।
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विशेषज्ञों की समिति ने सिफारिश की है कि मरम्मत के किसी भी कार्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आइलैंड पार्क का क्षेत्र बिना किसी अतिरिक्त कार्य के मौजूदा स्थिति तक सीमित रहे। यह भी सिफारिश की गई थी कि अथारिटी के उप चेयरमैन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पार्क की भूगर्भीय सीमा मानचित्र और जमीन पर स्पष्ट रूप से अंकित हो। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पार्क में स्थित शौचालय झील में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को बाहर न छोड़े। झील के आसपास किए गए निर्माण के मलबे को हटाने और झील में कोई अवशेष न छोड़ने की सिफारिश भी कमेटी की ओर से की गई थी।
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