फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court does not allowed for ganesh mahotsav in pared ground

परेड ग्राउंड में गणेश महोत्सव की अनुमति नहीं

Mon, 08 Jun 2015 08:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Mon, 08 Jun 2015 08:47 PM IST
विज्ञापन
court does not allowed for ganesh mahotsav in pared ground

परेड ग्राउंड में गणेश महोत्सव के आयोजन के लिए अनुमति देने से संबंधित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि परेड ग्राउंड खेलोें के लिए है और उसमें अन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। गणेश महोत्सव आयोजन समिति ने परेड में 17 से 27 सिंतबर, 2015 तक महोत्सव के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने शंभूनाथ और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में आदेश दिया था कि ग्राउंड का उपयोग सिर्फ खेलों के लिए हो, किसी अन्य गतिविधियों के लिए नहीं।

विज्ञापन


हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एनपाल वसंथाकुमार और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने आवेदक की वकील सुरिंदर कौर और एडवोकेट अपराजिता जम्वाल तथा सीनियर एएजी एसएस नंदा की दलीलें सुनने के बाद पाया कि आवेदक उस स्थान पर महोत्सव आयोजन की अनुमति मांग रहा है, जिसमें हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 के अपने आदेश में कहा था कि परेड ग्राउंड में खेलों के अलावा अन्य गतिविधियों का संचालन न किया जाए।
विज्ञापन


यदि इस पर कोई अन्य आयोजन होते हैं तो इसे अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में जारी अंतिम आदेश को ध्यान में रखते हुए खेलों के अलावा अन्य किसी भी गतिविधियों के लिए निर्देश नहीं दिए जा सकते। इसलिए परेड ग्राउंड में महोत्सव आयोजन की इजाजत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed