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राथर के बेटे को फिर नहीं मिली जमानत

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2020 06:30 PM IST
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court denied bail to father son in fraud case
जम्मू। हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल राथर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पिछले दो महीने में राथर को चार बार जमानत देने से इंकार कर दिया गया है। जेके बैंक से 177 करोड़ रुपये का लोन लेकर धोखाधड़ी करने वाले हिलाल के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इससे पहले यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास था। शुक्रवार को जस्टिस पुनित गुप्ता ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इससे पहले जस्टिस पुनित गुप्ता ने आरोपी की ओर से एडवोकेट सुनील सेठी और प्रणव कोहली और सीबीआई की ओर से एडवोकेट मोनिक कोहली की दलीलें सुनीं। जज ने महसूस किया कि आरोपी पर बहुत ही गंभीर मामला दर्ज है। आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। जरूरी नहीं कि जमानत के लिए दावा करना आरोपी का अधिकार ही हो। हर एक मामले का निर्णय उसके मेरिट के आधार पर होता है। किस व्यक्ति पर किसी तरह का केस है, उसके आधार पर ही उसे जमानत दी जाती है। आरोपी की जमानत अर्जी पर सीबीआई ने अपना पक्ष रखा कि आरोपी ने बैंक से 177 करोड़ रुपये लिए। यह पैसा अपना निजी स्वार्थ के लिए लिया गया। इस मामले की जांच अभी जारी है और पूरी नहीं हुई। आरोपी कई बार कोशिश कर चुका है कि उसे जमानत मिले। पीजीआई, जीएमसी सहित अन्य जगहों पर आरोपी को बेहतर इलाज दिया गया। जेल में भी उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। रिकार्ड में कहीं नहीं है कि जेल में हिलाल के लिए रहने का माहौल स्वच्छ नहीं है। ऐसे में फिर क्यों वह कोविड 19 का हवाला देकर जमानत मांग रहा है। जेएनएफ
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