{"_id":"5e9b4ee98ebc3e72b75414e4","slug":"coronavirus-jammu-city-news-jmu208190317","type":"story","status":"publish","title_hn":"कल से कुछ गतिविधियों के लिए मिलेगी छूट, पर एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कल से कुछ गतिविधियों के लिए मिलेगी छूट, पर एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जम्मू। लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों के लिए छूट मिलेगी। मिलने वाली रियायतों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने शनिवार को एसओपी जारी की। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी एसओपी के अनुसार तीन मई तक अंतर जिला, अंतर संभाग तथा अंतर राज्यीय मूवमेंट पर रोक रहेगी।
प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिमरनदीप सिंह के अनुसार मूवमेंट की इजाजत केवल मेडिकल इमरजेंसी, परिवार के सदस्य की मृत्यु संबंधी मामलों में मिलेगी। अंतर जिला मूवमेंट के लिए संबंधित डीसी, अंतर संभाग के लिए मंडलायुक्त तथा अंतर राज्य के लिए मंडलायुक्त पास जारी करेंगे। अंतर राज्यीय अनुमति के लिए लखनपुर के नोडल अफसर से परामर्श के बाद मंडलायुक्त पास जारी करेंगे। डीसी की ओर से रोजाना मूवमेंट के लिए जारी पास लॉकडाउन की अवधि तक वैध रहेंगे।
सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में गुड्स कैरियर के लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें केवल ड्राइवर तथा क्लीनर होने चाहिए। अंतर राज्यीय गुड्स कैरियर के दस्तावेजों की लखनपुर में जांच होगी और मेडिकल क्लीयरेंस के बाद परमिशन दी जाएगी। लंबी दूरी के ट्रक को दो ड्राइवर व एक क्लीनर के साथ अनुमति दी जा सकती है।
विज्ञापन
मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, प्रदेश में दाखिल होने वाले मरीजों को होना होगा क्वारंटीन
लखनपुर से जम्मू संभाग तथा जवाहर टनल से कश्मीर में दाखिल होने वाले मरीजों, ड्राइवर तथा क्लीनर को मेडिकल स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। साथ ही इन स्थानों पर बने सैनिटाइजिंग टनल से भी निकलना होगा। लखनपुर से प्रदेश में दाखिल होने वाले मरीजों को क्वारंटीन होना होगा।
गंभीर मरीजों को बिना पास के न रोका जाए
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अत्यंत आपात स्थिति में कोई गंभीर मरीज बिना पास के एंबुलेंस से जा रहा है तो उसे केवल इस आधार पर नहीं रोका जाना चाहिए कि उसके पास वैध पास नहीं है। चेकिंग प्वाइंट पर तैनात इंचार्ज से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेक के आधार पर मूवमेंट करने की अनुमति दे चाहे वह अंतर राज्यीय हो या अंतर संभाग या अंतर जिला।
विज्ञापन
प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिमरनदीप सिंह के अनुसार मूवमेंट की इजाजत केवल मेडिकल इमरजेंसी, परिवार के सदस्य की मृत्यु संबंधी मामलों में मिलेगी। अंतर जिला मूवमेंट के लिए संबंधित डीसी, अंतर संभाग के लिए मंडलायुक्त तथा अंतर राज्य के लिए मंडलायुक्त पास जारी करेंगे। अंतर राज्यीय अनुमति के लिए लखनपुर के नोडल अफसर से परामर्श के बाद मंडलायुक्त पास जारी करेंगे। डीसी की ओर से रोजाना मूवमेंट के लिए जारी पास लॉकडाउन की अवधि तक वैध रहेंगे।
विज्ञापन
सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में गुड्स कैरियर के लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें केवल ड्राइवर तथा क्लीनर होने चाहिए। अंतर राज्यीय गुड्स कैरियर के दस्तावेजों की लखनपुर में जांच होगी और मेडिकल क्लीयरेंस के बाद परमिशन दी जाएगी। लंबी दूरी के ट्रक को दो ड्राइवर व एक क्लीनर के साथ अनुमति दी जा सकती है।
विज्ञापन
मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, प्रदेश में दाखिल होने वाले मरीजों को होना होगा क्वारंटीन
लखनपुर से जम्मू संभाग तथा जवाहर टनल से कश्मीर में दाखिल होने वाले मरीजों, ड्राइवर तथा क्लीनर को मेडिकल स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। साथ ही इन स्थानों पर बने सैनिटाइजिंग टनल से भी निकलना होगा। लखनपुर से प्रदेश में दाखिल होने वाले मरीजों को क्वारंटीन होना होगा।
गंभीर मरीजों को बिना पास के न रोका जाए
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अत्यंत आपात स्थिति में कोई गंभीर मरीज बिना पास के एंबुलेंस से जा रहा है तो उसे केवल इस आधार पर नहीं रोका जाना चाहिए कि उसके पास वैध पास नहीं है। चेकिंग प्वाइंट पर तैनात इंचार्ज से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेक के आधार पर मूवमेंट करने की अनुमति दे चाहे वह अंतर राज्यीय हो या अंतर संभाग या अंतर जिला।