फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   coronavirus

कोरोना वायरस से निपटने को उठाए जाए उचित कदम

विज्ञापन
coronavirus
जम्मू। हाईकोर्ट ने सभी उपायुक्तों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत जरूरी प्रावधान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कोविड-19 पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालात हैं। इस पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के आयुक्त सचिव को दो दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की कॉपी को ईमेल के जरिये मुख्य सचिवों को भेजा गया है।
विज्ञापन

कोर्ट ने सोशल वेलफेयर विभाग के सचिव को ऑब्जर्वेशन होम में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर सचिव आगामी तिथि को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। महानिदेशक (परिजन) को जेलों में पुख्ता प्रबंध कराने के निर्देश दिए हैं। आइसोलेशन वार्ड और उपचार सुविधाओं के बारे में भी निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कैदी वायरस से ग्रस्त है, तो उसकी रिपोर्ट जमा कराई जाए। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को लद्दाख में उचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

एडवोकेट जनरल डीसी रैना ने 16 मार्च 2020 को जारी स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना को भी रखा। इस दौरान भरोसा दिलाया गया कि सख्ती से निगरानी की जा रही है। कोर्ट ने 15 मार्च को उपायुक्त सुषमा चौहान द्वारा अंडर सेक्शन 34 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत जारी आदेशों पर भी मंथन किया गया। कोर्ट ने सभी उपायुक्तों को उचित कदम उठाने को कहा है। अधिवक्ता मोनिका कोहली ने भी कहा कि नवरात्र का आगमन हो रहा है। इसमें माता वैष्णो देवी श्राइन कटड़ा, रघुनाथ मंदिर, पंच मंदिर समेत अन्य ऐतिहासिक मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उचित कदम उठाए जाएं। - जेएनएफ
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed