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कोविड-19 के मामलों में हो रही बढ़ोतरी, प्रशासन ने दिए कडे़ निर्देश
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सांबा। नव वर्ष के शुरू होते ही कोरोना संक्रमितों का ग्राफ भी बढ़ना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से जिले की 101 पंचायतों में पांच बिस्तर के क्वारंटीन केंद्र बनाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उधर वैक्सीन को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। उपायुक्त अनुराधा गुप्ता ने आदेश जारी कर सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक लेना अनिवार्य कर दिया है। यदि दूसरी खुराक नहीं ली होगी, तो उन्हें वेतन नही मिलेगा। वेतन के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक का प्रमाणपत्र दिखाना जरूरी होगा। वहीं पंचायत स्तर पर पांच बिस्तर का क्वारंटीन केंद्र बनाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऑक्सीजन सिलिंडर रखे जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं केंद्रों पर स्टाफ की नियुक्ति भी की जा रही है। कोविड अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन की भी जांच की जा रही है। कोविड वार्ड में बिस्तरों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारु बनाए जाने को कहा गया है। बाजार में दुकानों के आगे वाहनों को नहीं लगाने के बारे में भी कहा गया है। दुकानदारों को भी कोविड-19 की पालना करने बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। बाजार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रात्रि कर्फ्यु रात 10 से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। कोविड-19 की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मामला दायर किया जाएगा। वाहनों को सीज किया जाएगा। दुकानदारों को मास्क पहनना जरूरी होगा। दुकानों को सैनिटाइज करें, शादी के लिए दो दिन पहले ही संबंधित तहसीलदार को सूचना देनी होगी, वैंकट हाल में 25 प्रतिशत लोगों को इकट्ठे होने की अनुमति होगी, सरकारी व निजी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। जो समय पर वैक्सीन की खुराक ले चुके हैं। सरकारी कार्यालयों, बैंकों में ऐसे लोगों को ही जाने की इजाजत होगी, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक ली होगी। 12वीं कक्षा के छात्रों की 50 प्रतिशत हाजिरी रहेगी। वहीं स्कूल स्टाफ को वैक्सीन जरूरी होगी। इंफोर्समेंट टीम का भी गठन किया गया है, जो समय-समय पर जांच करेगी।
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उधर वैक्सीन को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। उपायुक्त अनुराधा गुप्ता ने आदेश जारी कर सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक लेना अनिवार्य कर दिया है। यदि दूसरी खुराक नहीं ली होगी, तो उन्हें वेतन नही मिलेगा। वेतन के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक का प्रमाणपत्र दिखाना जरूरी होगा। वहीं पंचायत स्तर पर पांच बिस्तर का क्वारंटीन केंद्र बनाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऑक्सीजन सिलिंडर रखे जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं केंद्रों पर स्टाफ की नियुक्ति भी की जा रही है। कोविड अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन की भी जांच की जा रही है। कोविड वार्ड में बिस्तरों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारु बनाए जाने को कहा गया है। बाजार में दुकानों के आगे वाहनों को नहीं लगाने के बारे में भी कहा गया है। दुकानदारों को भी कोविड-19 की पालना करने बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। बाजार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रात्रि कर्फ्यु रात 10 से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। कोविड-19 की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मामला दायर किया जाएगा। वाहनों को सीज किया जाएगा। दुकानदारों को मास्क पहनना जरूरी होगा। दुकानों को सैनिटाइज करें, शादी के लिए दो दिन पहले ही संबंधित तहसीलदार को सूचना देनी होगी, वैंकट हाल में 25 प्रतिशत लोगों को इकट्ठे होने की अनुमति होगी, सरकारी व निजी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। जो समय पर वैक्सीन की खुराक ले चुके हैं। सरकारी कार्यालयों, बैंकों में ऐसे लोगों को ही जाने की इजाजत होगी, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक ली होगी। 12वीं कक्षा के छात्रों की 50 प्रतिशत हाजिरी रहेगी। वहीं स्कूल स्टाफ को वैक्सीन जरूरी होगी। इंफोर्समेंट टीम का भी गठन किया गया है, जो समय-समय पर जांच करेगी।
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