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जम्मू-कश्मीर में कोरोना: स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर 30 तक रहेंगे बंद, मिली पाबंदियों में यह रियायत
Tue, 15 Jun 2021 10:19 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Tue, 15 Jun 2021 10:19 PM IST
सार
सरकार ने जारी किया आदेश, ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। शोध व लैब कार्यों के लिए कम से कम संख्या में उपस्थिति को दी गई अनुमति। सरकार ने दो दिन पहले आठ जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा कर दी थी रियायत।
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corona cases of jammu kashmir
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जम्मू-कश्मीर में कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास संस्थान व कोचिंग संस्थान 30 जून तक बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मंगलवार को यह आदेश जारी किया। इससे पहले रविवार को प्रदेश के पुंछ, डोडा, रियासी, रामबन समेत आठ जिलों में रियायत दी गई थी। इसके तहत शनिवार व रविवार को छोड़कर शेष पांच दिन दुकानें खोलने की अनुमति दे गई थी।
आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों के टीचिंग स्टाफ घर से ही ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सेवाएं देंगे। विश्वविद्यालयों और कालेजों में शोध और लैब कार्यों के लिए व्यक्तिगत हाजिरी की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें न्यूनतम स्टाफ लिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अगर आधिकारिक ड्यूटी के लिए स्टाफ की जरूरत होगी तो उनकी सेवाएं ली जा सकेंगी और उन्हें इस आदेश से बाहर रखा जाएगा।
सरकार ने रविवार को जम्मू संभाग के पुंछ, रियासी, रामबन व डोडा तथा कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, गांदरबल व बांदीपोरा में पाबंदियों में रियायत दी थी। आदेश के अनुसार इन जिलों में सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ बिना किसी पाबंदी के कामकाज करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर, आउटडोर बाजारों और आउटडोर शापिंग कांप्लेक्स शनिवार और रविवार को छोड़ अन्य दिनों में खुल सकेंगे। शराब की होलसेल दुकानों को भी पांच दिन खोलने की अनुमति पहले की तरह होगी।
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यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: वैष्णो देवी के बाद जम्मू में वेंकटेश्वर मंदिर बनेगा धार्मिक पर्यटन का केंद्र, जम्मू के इन धार्मिक स्थलों पर भी होगा विकास
सिनेमा हॉल, क्लब, पेड पार्क अगले आदेश तक रहेंगे बंद
जम्मू-कश्मीर में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, क्लब, जिम, स्पा, मसाज सेंटर और पेड पार्क अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शनिवार व रविवार को वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
31 मई से कोरोना कर्फ्यू में मिली ढील
सरकार ने एक महीने तक चले कोरोना कर्फ्यू में 31 मई से रियायत देना शुरू किया था। इस दिन के बाद से केवल नाइट और वीकेंड कर्फ्यू शुरू किया गया। इसके साथ ही दुकानों को रोटेशन पर खोलने की अनुमति दी गई। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बस, मेटोडोर आदि को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई।
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आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों के टीचिंग स्टाफ घर से ही ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सेवाएं देंगे। विश्वविद्यालयों और कालेजों में शोध और लैब कार्यों के लिए व्यक्तिगत हाजिरी की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें न्यूनतम स्टाफ लिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अगर आधिकारिक ड्यूटी के लिए स्टाफ की जरूरत होगी तो उनकी सेवाएं ली जा सकेंगी और उन्हें इस आदेश से बाहर रखा जाएगा।
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सरकार ने रविवार को जम्मू संभाग के पुंछ, रियासी, रामबन व डोडा तथा कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, गांदरबल व बांदीपोरा में पाबंदियों में रियायत दी थी। आदेश के अनुसार इन जिलों में सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ बिना किसी पाबंदी के कामकाज करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर, आउटडोर बाजारों और आउटडोर शापिंग कांप्लेक्स शनिवार और रविवार को छोड़ अन्य दिनों में खुल सकेंगे। शराब की होलसेल दुकानों को भी पांच दिन खोलने की अनुमति पहले की तरह होगी।
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सिनेमा हॉल, क्लब, पेड पार्क अगले आदेश तक रहेंगे बंद
जम्मू-कश्मीर में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, क्लब, जिम, स्पा, मसाज सेंटर और पेड पार्क अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शनिवार व रविवार को वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
31 मई से कोरोना कर्फ्यू में मिली ढील
सरकार ने एक महीने तक चले कोरोना कर्फ्यू में 31 मई से रियायत देना शुरू किया था। इस दिन के बाद से केवल नाइट और वीकेंड कर्फ्यू शुरू किया गया। इसके साथ ही दुकानों को रोटेशन पर खोलने की अनुमति दी गई। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बस, मेटोडोर आदि को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई।