फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Commissioner of Excise Department Rajesh Kumar Shawan has been convicted by the court for contempt of court order

आबकारी आयुक्त अवमानना के दोषी, जाएंगे जेल, चुकाने होंगे जेल की रोटी के पैसे भी

Tue, 13 Oct 2020 02:11 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 13 Oct 2020 02:11 AM IST
विज्ञापन
Commissioner of Excise Department Rajesh Kumar Shawan has been convicted by the court for contempt of court order
प्रतीकात्मक - फोटो : social media

आबकारी विभाग के आयुक्त राजेश कुमार शवन को अदालत ने कोर्ट आदेश की अवमानना का दोषी करार दिया है। मंगलवार को द्वितीय अतिरिक्त जिला जज जम्मू विरेंद्र सिंह भाऊ ने अवमानना याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि अधिकारी ने कोर्ट की लगातार अवमानना की।

विज्ञापन


इस मामले में नागरिक कारावास के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दोषी को 14 अक्तूबर सुबह 10 बजे अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। उसे नागरिक कारावास की सजा दी जाएगी। सरेंडर न करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी होंगे। जम्मू-कश्मीर में किसी अफसर को नागरिक कारावास का यह पहला मामला है। नागरिक कारावास में जेल होती है, जिसमें रोटी का खर्च भी दोषी से लिया जाता है।
विज्ञापन


शराब की दुकानों को लेकर जारी आदेश की अवमानना मामले में एडवोकेट सतिंदर गुप्ता ने दलीलें पेश कीं। जज ने कहा कि बचाव के लिए आयुक्त की ओर से जो तर्क दिए हैं वे खारिज किए जाते हैं। चार जुलाई को जारी कोर्ट आदेश की लगातार अवहेलना की गई। इसका अर्थ न्यायालय को कमतर दिखाना है। आदेश 39 नियम 2-ए सीपीसी के संदर्भ में आयुक्त को अवमानना का दोषी माना जाता है। जज ने कहा कि अदालत के पास नागरिक कारावास की जगह दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। लिहाजा नागरिक कारावास की अवधि निर्धारण प्रक्रिया मुकम्मल करने के लिए कोर्ट में आत्मसमर्पण करे। यदि दोषी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वारंट जारी कर गिरफ्तारी की जाएगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed