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आबकारी आयुक्त अवमानना के दोषी, जाएंगे जेल, चुकाने होंगे जेल की रोटी के पैसे भी
Tue, 13 Oct 2020 02:11 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Vikas Kumar
Updated Tue, 13 Oct 2020 02:11 AM IST
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प्रतीकात्मक
- फोटो : social media
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आबकारी विभाग के आयुक्त राजेश कुमार शवन को अदालत ने कोर्ट आदेश की अवमानना का दोषी करार दिया है। मंगलवार को द्वितीय अतिरिक्त जिला जज जम्मू विरेंद्र सिंह भाऊ ने अवमानना याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि अधिकारी ने कोर्ट की लगातार अवमानना की।
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इस मामले में नागरिक कारावास के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दोषी को 14 अक्तूबर सुबह 10 बजे अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। उसे नागरिक कारावास की सजा दी जाएगी। सरेंडर न करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी होंगे। जम्मू-कश्मीर में किसी अफसर को नागरिक कारावास का यह पहला मामला है। नागरिक कारावास में जेल होती है, जिसमें रोटी का खर्च भी दोषी से लिया जाता है।
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शराब की दुकानों को लेकर जारी आदेश की अवमानना मामले में एडवोकेट सतिंदर गुप्ता ने दलीलें पेश कीं। जज ने कहा कि बचाव के लिए आयुक्त की ओर से जो तर्क दिए हैं वे खारिज किए जाते हैं। चार जुलाई को जारी कोर्ट आदेश की लगातार अवहेलना की गई। इसका अर्थ न्यायालय को कमतर दिखाना है। आदेश 39 नियम 2-ए सीपीसी के संदर्भ में आयुक्त को अवमानना का दोषी माना जाता है। जज ने कहा कि अदालत के पास नागरिक कारावास की जगह दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। लिहाजा नागरिक कारावास की अवधि निर्धारण प्रक्रिया मुकम्मल करने के लिए कोर्ट में आत्मसमर्पण करे। यदि दोषी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वारंट जारी कर गिरफ्तारी की जाएगी।
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