{"_id":"6143a70f8ebc3e38a071b6ea","slug":"coart-news-jammu-news-jammu-city-news-jmu243799949","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक्सईएन के निलंबन पर रोक लगाने से इंकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक्सईएन के निलंबन पर रोक लगाने से इंकार
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के एक्सईएन सुरजीत सिंह के निलंबन पर सीएटी ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुरजीत पर बेनामी संपत्ति और धांधली के मामले में विभागीय जांच चल रही है। उन्हें सरकार द्वारा निलंबित किया गया है। सरकार के आदेश को सुरजीत ने सीएटी कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर वीरवार को सीएटी के न्यायिक सदस्य राकेश सागर ने सुनवाई करते कहा कि आरोपी को राहत देने का फिलहाल कोई आधार नजर नहीं आता। हालांकि सरकारी पक्ष को तीन हफ्तों के भीतर इसका काउंटर जवाब देने के लिए कहा गया है।
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एसटी श्रेणी के तहत नियुक्ति पर रोक
जम्मू। वन विभाग में एसटी श्रेणी के तहत दो रेंज अफसरों के पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर सीएटी कोर्ट ने रोक लगा दी है। रेंज अफसर ग्रेड-1 टेरिटोरियल के तहत पद पर विभाग कोई विज्ञापन नहीं देगा। वीरवार को सीएटी कोर्ट के मेंबर राकेश सागर जैन और आनंद माथुर वाली खंडपीठ ने संबंधित याचिका पर सुनवाई करते यह फैसला सुनाया। प्रिंस अहमद मीर और अन्य ने याचिका दायर की थी।
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नशा तस्करी में महिला को जमानत नहीं
जम्मू। कुलगाम जिला कोर्ट ने नशा तस्करी में शामिल एक महिला को जमानत देने से इंकार कर दिया। जज ताहिर खुर्शीद रैना ने शमीमा की याचिका पर सुनवाई की। जज ने कहा कि इस मामले में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
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एसटी श्रेणी के तहत नियुक्ति पर रोक
जम्मू। वन विभाग में एसटी श्रेणी के तहत दो रेंज अफसरों के पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर सीएटी कोर्ट ने रोक लगा दी है। रेंज अफसर ग्रेड-1 टेरिटोरियल के तहत पद पर विभाग कोई विज्ञापन नहीं देगा। वीरवार को सीएटी कोर्ट के मेंबर राकेश सागर जैन और आनंद माथुर वाली खंडपीठ ने संबंधित याचिका पर सुनवाई करते यह फैसला सुनाया। प्रिंस अहमद मीर और अन्य ने याचिका दायर की थी।
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नशा तस्करी में महिला को जमानत नहीं
जम्मू। कुलगाम जिला कोर्ट ने नशा तस्करी में शामिल एक महिला को जमानत देने से इंकार कर दिया। जज ताहिर खुर्शीद रैना ने शमीमा की याचिका पर सुनवाई की। जज ने कहा कि इस मामले में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
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