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J&K Highcourt: कानून मंत्री के साथ CJI आज रखेंगे हाईकोर्ट कांप्लेक्स का नींव पत्थर, बाहु प्लाजा में प्रदर्शन

Wed, 28 Jun 2023 10:35 AM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Wed, 28 Jun 2023 10:35 AM IST
सार

नींव पत्थर रखने के मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल और पंकज मित्थल के अलावा जम्मू-कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के तमाम न्यायाधीश मौजूद रहेंगे।

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CJI along with Law Minister will lay foundation stone of High Court Complex today
jammu high court

विस्तार

जम्मू के सिद्दड़ा के रैका क्षेत्र में हाईकोर्ट कांप्लेक्स जम्मू का आज देश के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ नींव पत्थर रखेंगे। इसे लेकर रैका में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू बार एसोसिएशन ने नए कांप्लेक्स का समर्थन किया है। हालांकि कुछ संगठन और वकील इसका विरोध भी कर रहे हैं।

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नींव पत्थर रखने के मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल और पंकज मित्थल के अलावा जम्मू-कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के तमाम न्यायाधीश मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की दो पीठ हैं। एक जम्मू और दूसरी श्रीनगर में। जम्मू में जानीपुर स्थित हाईकोर्ट की पीठ है। अब इसे रैका में शिफ्ट किया जा रहा है। इस कांप्लेक्स पर 938 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 34 कोर्ट रूम होंगे।
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बाहु प्लाजा में आज वकीलों का प्रदर्शन

रैका में हाईकोर्ट कांप्लेक्स को शिफ्ट करने के विरोध में आज कई वकील बाहु प्लाजा प्रदर्शन करेंगे। इनके साथ कुछ अन्य सामाजिक संगठन भी होंगे। प्रदर्शन के बाद यह लोग रैका की तरफ कूच करेंगे। मंगलवार को कई वरिष्ठ वकीलों ने इसे लेकर बैठक की।
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एनजीटी की अनुमति से ही हाईकोर्ट शिफ्ट हुआ- बार एसोसिएशन

रैका में हाईकोर्ट शिफ्ट करने का विरोध करने वालों को बार एसोसिएशन ने गलत करार दिया है। मंगलवार को पत्रकार वार्ता में प्रधान विक्रम शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने रैका के जंगल में हाईकोर्ट का निर्माण करने की अनुमति दी है। कुछ लोगों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि जब एनजीटी ने फैसला दिया है, तो वह इसके खिलाफ नहीं चल सकते। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो फिर कोई इसका विरोध नहीं कर सकता।

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