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Jammu News: बारामुला के ख्वाजा कासिम और कंटरबग गांव में धारा 163 लागू

Sat, 23 Aug 2025 02:57 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Sat, 23 Aug 2025 02:57 AM IST
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बारामुला। जिला मजिस्ट्रेट बारामुला ने शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 22 अगस्त की रात 8:30 बजे से 23 अगस्त की रात 9:30 बजे तक गुंड ख्वाजा कासिम और कंटरबग गांव में धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी है। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, जुलूस और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी। संवाद
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