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रमजान के मद्देनजर जांची खाद्य सामग्री
Updated Tue, 22 May 2018 02:29 PM IST
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कठुआ। रजमान के मद्देनजर जिला उपायुक्त रोहित खजूरिया की ओर से गठित विभिन्न विभागों की जांच टीम ने सोमवार को बाजार का औचक निरीक्षण किया। टीम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के सहायक आयुक्त टीपी सिंह, लीगल मेट्रोलोजी विभाग के सहायक नियंत्रक कुलदीप राज, खाद्य सुरक्षा विभाग के जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। टीम ने 42 संस्थानों की जांच कर विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर 9200 रुपये जुर्माना वसूला है, वहीं सात खाद्य पदार्थों की सैंपल भर जांच के लिए भेजे गए हैं।
टीम ने शहर में मीट विक्रेताओं, ढाबे, मिठाई विक्रेता और राशन डिपो भी जांचे। अधिकारियों ने शहर में कसाईखाना न होने की स्थिति में मीट विक्रेताओं को दुकानों के आसपास या कहीं भी खुले में मीट न काटने की सख्त हिदायत जारी की है। खुले में और पुराने सामान की बिक्री पर कई दुकानदारों को जुर्माना ठोंका गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक दुकान से सैंपल भी उठाए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के सहायक आयुक्त टीपी सिंह ने बताया कि किसी भी जगह खुले में बकरा आदि काटने पर सख्त पाबंदी है। पहली बार चेतावनी दी गई है वहीं दूसरी बाद अवहेलना करते पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। अधिकारी ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग करते पाए जाने पर 3500 रुपये जुर्माना तो हटली चौकी के सामने मछली विक्रेता को रेट लिस्ट न लगाने पर भी जुर्माना किया गया।
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टीम ने शहर में मीट विक्रेताओं, ढाबे, मिठाई विक्रेता और राशन डिपो भी जांचे। अधिकारियों ने शहर में कसाईखाना न होने की स्थिति में मीट विक्रेताओं को दुकानों के आसपास या कहीं भी खुले में मीट न काटने की सख्त हिदायत जारी की है। खुले में और पुराने सामान की बिक्री पर कई दुकानदारों को जुर्माना ठोंका गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक दुकान से सैंपल भी उठाए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के सहायक आयुक्त टीपी सिंह ने बताया कि किसी भी जगह खुले में बकरा आदि काटने पर सख्त पाबंदी है। पहली बार चेतावनी दी गई है वहीं दूसरी बाद अवहेलना करते पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। अधिकारी ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग करते पाए जाने पर 3500 रुपये जुर्माना तो हटली चौकी के सामने मछली विक्रेता को रेट लिस्ट न लगाने पर भी जुर्माना किया गया।
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