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Jammu and Kashmir: सदन में आज आरक्षण अधिनियम सहित पेश होंगे 41 विधेयक, हंगामे के आसार
Tue, 28 Oct 2025 12:08 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: विजय पुंडीर
Updated Tue, 28 Oct 2025 12:08 AM IST
सार
विधानसभा में मंगलवार को आरक्षण अधिनियम 2004 को पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगी जाएगी। डॉ. सैयद बशीर अहमद वीरी जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। सदन में इस विधेयक को चर्चा के लिए लाया जाएगा।
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जम्मू कश्मीर विधानसभा (फाइल फोटो)
- फोटो : बासित जरगर
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विस्तार
विधानसभा में मंगलवार को खूब हंगामे के आसार हैं। विधानसभा में 41 विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए सदन में प्रस्तुत होंगे। इनमें आरक्षण अधिनियम 2004 के अलावा सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाना अनिवार्य बनाने का विधेयक शामिल है। लाल चौक पर शराब बिक्री को प्रतिबंधित करने समेत आतंकवादी और शत्रु हमले का शिकार हुए सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने की बात भी सदन में होने वाली है।
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विधानसभा में मंगलवार को आरक्षण अधिनियम 2004 को पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगी जाएगी। डॉ. सैयद बशीर अहमद वीरी जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। सदन में इस विधेयक को चर्चा के लिए लाया जाएगा। विधायक तनवीर सादिक नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और समाधान व्यसन उपचार सुविधाओं और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना विधेयक प्रस्तुत करेंगे। विधायक पवन कुमार गुप्ता आतंकवाद या शत्रु कार्रवाई से प्रभावित मृतक सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों के निकटतम संबंधियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगेंगे।
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विधायक अली मोहम्मद सागर श्रीनगर के लालचौक पर शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने का विधेयक प्रस्तुत करेंगे। विधायक एमवाई तारिगामी लोकसेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त की स्थापना विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। विधायक मीर सैफुल्लाह संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों आकस्मिक मजदूरों और दैनिक वेतन भोगियों की आजीविका को नुकसान से सुरक्षा विधेयक और विधायक मीर सैफुल्लाह विधेयक के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों पैरा मेडिकल महाविद्यालय, विधि और कौशल विकास संस्थानों में गरीब बच्चों को शिक्षा अनिवार्य बनाने विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगी जाएगी। शेख खुर्शीद अहमद सरकारी कर्मचारियों और लोकसेवकों के बच्चों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाना अनिवार्य बनाने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगी जाएगी।
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