फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   दहेज प्रताड़ना से मौत मामले में आरोपी को कठोर उम्रकैद की सजा

दहेज प्रताड़ना से मौत मामले में आरोपी को कठोर उम्रकैद की सजा

Thu, 31 May 2018 01:31 AM IST
Updated Thu, 31 May 2018 01:31 AM IST
विज्ञापन
दहेज प्रताड़ना से मौत मामले में आरोपी को कठोर उम्रकैद की सजा
जम्मू। दहेज प्रताड़ना से मौत के मामले में कठुआ के प्रिंसिपल सेशन जज संजीव गुप्ता ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। बुधवार को मामले पर दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया गया। आरोपी को 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बिलावर के जैसल गलक गांव का रहने वाला मोहिंदर कुमार पत्नी पिंकी देवी की दहेज प्रताड़ना से हत्या मामले का ट्रायल काट रहा था।
विज्ञापन

जज संजीव गुप्ता ने सरकार की तरफ से बीबी शर्मा और आरोपी की तरफ से एडवोकेट केबी महाजन की दलीलें सुनीं। जज ने कहा कि आरोपी को मिली सजा आदर्शों पर निर्धारित है। आरोपी ने जो अपराध किया है, इससे न सिर्फ उसकी जिंदगी को दाग लगा है, बल्कि समाज में यह एक भद्दा दाग है। आरोपी को सजा देने का यही मकसद है कि भविष्य में भी कोई इस तरह की घटना में शामिल न हो। वह ऐसा अपराध न करे। यह सच है कि कुछ अवसर ऐसे होते हैं, जहां आरोपी को बदलने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह का अपराध है, उस लिहाज से यही सजा होना चाहिए।
विज्ञापन


परिवार को मिले दो लाख की सहायता
जज ने यह भी महसूस किया कि मृतक का परिवार काफी गरीब है। वह मृतक की मौत से आहत हैं। मुझे लगता है कि सरकार को पीड़ित के परिवार की मदद करनी चाहिए, ताकि उनका कुछ बोझ कम हो। मेरे हिसाब से परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए। जज ने स्टेट लीगल सर्विस अथारिटी के सदस्य सचिव को आदेश दिया कि वह एक माह के भीतर यह मुआवजा मृतक के परिवार को दें। जेएनएफ
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed