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सैशन कोर्ट में गैंग रेप के दो आरोपियों को 25.25साल की कैद की सजा सुनाई गई
Updated Thu, 01 Nov 2018 04:20 PM IST
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पुंछ। पुंछ के सेशन कोर्ट में मंगलवार को गैंग रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रिंसिपल सेशन जज जुबेर अहमद राणा ने दो आरोपियों को 25 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मेंढर पुलिस ने 5 जुलाई 2016 को गैंग रेप के आरोप में मोहम्मद आरिफ और शकील अहमद को एक अन्य साथी सहित गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ धारा 376डी और 363 के तहत मामला चल रहा था। इस मामले में मंगलवार को पुंछ के सेशन जज जुबेर अहमद राणा के सामने सरकारी वकील मुखतार अहमद, राज्य के वकील अनुज कपूर और आरोपियों के वकील मुरतजा अहमद खान के बीच खूब जिरह हुई। आखिर में प्रिंसिपल सेशन जज ने दोनों आरोपियों मोहम्मद आरीफ और शकील अहमद को 25-25 साल कैद की सजा सुनाई।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार मेंढर पुलिस ने 5 जुलाई 2016 को गैंग रेप के आरोप में मोहम्मद आरिफ और शकील अहमद को एक अन्य साथी सहित गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ धारा 376डी और 363 के तहत मामला चल रहा था। इस मामले में मंगलवार को पुंछ के सेशन जज जुबेर अहमद राणा के सामने सरकारी वकील मुखतार अहमद, राज्य के वकील अनुज कपूर और आरोपियों के वकील मुरतजा अहमद खान के बीच खूब जिरह हुई। आखिर में प्रिंसिपल सेशन जज ने दोनों आरोपियों मोहम्मद आरीफ और शकील अहमद को 25-25 साल कैद की सजा सुनाई।
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