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पोस्टो में पटवारी की अर्जी रद
Updated Wed, 29 Aug 2018 11:04 AM IST
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जम्मू। पॉक्सो एक्ट के तहत बंदी पटवारी भूषण कुमार निवासी नई बस्ती आरएस पुरा की जमानत अर्जी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद चटर्जी कौल ने खारिज कर दिया है।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पटवारी को धारा 354, 542 और पॉक्सो की धारा 10 के तहत पकड़ा गया। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आठ अगस्त को पटवारी उसके घर के गेट तक आया। उससे जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। शोर मचाने पर पटवारी मौके से फरार हो गया। इस लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अभी तक इस केस की जांच बाकी है।
एडवोकेट बीएस सलाथिया, एडवोकेट आशीष शर्मा, पब्लिक प्रोसेक्यूटर राकेश बडयाल की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि सामाजिक तौर पर पटवारी ने घिनौना कृत्य किया है। समाज ऐसे कृत्य को स्वीकार नहीं करेगा। कोर्ट पाया कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह जांच में खलल डाल सकता है। सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव बना सकता है। पीड़िता पर शारीरिक तौर पर हमला हुआ है। इसे इंकार नहीं किया जा सकता है और आरोपी को मौजूदा हालात में जमानत नहीं दी जा सकती है। जेएनएफ
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पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पटवारी को धारा 354, 542 और पॉक्सो की धारा 10 के तहत पकड़ा गया। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आठ अगस्त को पटवारी उसके घर के गेट तक आया। उससे जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। शोर मचाने पर पटवारी मौके से फरार हो गया। इस लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अभी तक इस केस की जांच बाकी है।
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एडवोकेट बीएस सलाथिया, एडवोकेट आशीष शर्मा, पब्लिक प्रोसेक्यूटर राकेश बडयाल की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि सामाजिक तौर पर पटवारी ने घिनौना कृत्य किया है। समाज ऐसे कृत्य को स्वीकार नहीं करेगा। कोर्ट पाया कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह जांच में खलल डाल सकता है। सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव बना सकता है। पीड़िता पर शारीरिक तौर पर हमला हुआ है। इसे इंकार नहीं किया जा सकता है और आरोपी को मौजूदा हालात में जमानत नहीं दी जा सकती है। जेएनएफ
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