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दो आईपीउएस के खिलाफ कार्रवई पर आदेश

Sun, 04 Nov 2018 12:54 AM IST
Updated Sun, 04 Nov 2018 12:54 AM IST
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दो आईपीउएस के खिलाफ कार्रवई पर आदेश
जम्मू। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद के पीआरओ को अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी मुहैया कराने पर कोर्ट में जनहित याचिका पर गृह विभाग को नोटिस जारी किया। शेख मोहम्मद शफी व अन्य केस का हवाला देकर दागी राजनीतिक लोग और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हवाला दिया गया। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारांचद के पीआरओ केवल शर्मा ने तत्कालीन एसएसपी आनंद जैन से सुरक्षा कर्मी हासिल किए। सिक्योरिटी हेड क्वार्टर ने केस को आगे रेफर नहीं किया। डा एसपी वैद सिक्योरिटी हेडक्वार्टर में एडीजीपी थे। केंद्र सरकार ने येलो बुक तैयार की है। जिसमें सिक्योरिटी मुहैया कराने के मापदंड हैं। पुलिस महानिदेशक को भी गृह विभाग ने गलत रिपोर्ट पेश की। दो आईपीएस अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट पेश की और केवल शर्मा को सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए गए। तत्कालीन एसएसपी उत्तम चंद ने भी सुरक्षा कर्मियों को हटा दिए था। जबकि एक फारेस्ट गार्ड को इतनी सुविधा दी गई कि वह सुरक्षा कर्मी अपने साथ रख सके। हालांकि आला पुलिस अधिकारियों ने केवल शर्मा को मुहैया कराई कई सुरक्षा को हटा दिया था। उसकी पत्नी के कहने के बाद भी सुरक्षा नहीं दी गई। राजनीतिक प्रेशर के कारण सुरक्षा हटाई गई थी। जेएनएफ
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