{"_id":"5bad3168867a557ea37f6448","slug":"11538077032-jammu-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हथियार जमा करने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हथियार जमा करने के निर्देश
Updated Fri, 28 Sep 2018 01:07 AM IST
विज्ञापन
उधमपुर। सुचारू रूप से निकाय व पंचायत चुनाव करवाने को लेकर वीरवार को जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने गन हाउस में हथियारों की खरीददारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही लाइसेंस धारकों को हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं।
निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन कोई गलती करने को तैयार नहीं है, इसलिए अब जब तक निकाय व पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, तब तक कोई भी लाइसेंस धारक अपने पास हथियार नहीं रख सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। जब तक चुनाव होेंगे, कोई भी हथियार नहीं खरीद सकेगा और न ही गन हाउस के मालिक हथियार बेचेंगे। इसके अलावा सभी को अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने होंगे। इसको लेकर विशेष तौर पर धारा 144 आरपीसी के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन कोई गलती करने को तैयार नहीं है, इसलिए अब जब तक निकाय व पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, तब तक कोई भी लाइसेंस धारक अपने पास हथियार नहीं रख सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। जब तक चुनाव होेंगे, कोई भी हथियार नहीं खरीद सकेगा और न ही गन हाउस के मालिक हथियार बेचेंगे। इसके अलावा सभी को अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने होंगे। इसको लेकर विशेष तौर पर धारा 144 आरपीसी के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन