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स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच की
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उधमपुर शहर में अल्ट्रसाउंड सेंटर के अंदर रिकार्ड की जांच करती स्वास्थ्य विभाग की टीम
- फोटो : UDHAMPUR
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उधमपुर। शहर में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को विशेष अभियान छेड़ा। विभाग ने शहर में चार अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की, और कमियां पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद यासीन और जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विजय रैना के नेतृत्व में विभाग के पीसी पीएनडीटी टीम ने दोपहर को अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच शुरू की। टीम ने सेंटरों में मरीजों की जांच प्रक्रिया देखी, और रिपोर्ट तक की कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने जांचों के प्रकार और रिकॉर्ड संभालकर रखने का तरीका भी जाना।
टीम ने चार अल्ट्रासाउंड सेंटरों के रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें कुछ केंद्रों के रिकॉर्ड में कमियां भी पाई गई हैं। अल्ट्रासाउंड सेंटर के मालिक को इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साफ तौर पर कहा गया है कि पीसीपीएनडी एक्ट के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अपने सेंटर में कोई भी इस तरह की जांच न करे। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई और सजा का प्रावधान है। इसके साथ विभाग ने सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों में सीसीटीवी के बारे में भी जानकारी ली गई।
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स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की कार्यप्रणाली पर नजर रख जाती है। हर छह महीने में इनकी जांच भी होती है। इसी के तहत जांच अभियान शुरू किया गया है। कुछ केंद्रों में रिकॉर्ड में कमियां पाई गई हैं, और इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। अगले कुछ दिनों में सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की जाएगी।
- डॉ. मोहम्मद यासीन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी
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जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद यासीन और जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विजय रैना के नेतृत्व में विभाग के पीसी पीएनडीटी टीम ने दोपहर को अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच शुरू की। टीम ने सेंटरों में मरीजों की जांच प्रक्रिया देखी, और रिपोर्ट तक की कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने जांचों के प्रकार और रिकॉर्ड संभालकर रखने का तरीका भी जाना।
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टीम ने चार अल्ट्रासाउंड सेंटरों के रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें कुछ केंद्रों के रिकॉर्ड में कमियां भी पाई गई हैं। अल्ट्रासाउंड सेंटर के मालिक को इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साफ तौर पर कहा गया है कि पीसीपीएनडी एक्ट के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अपने सेंटर में कोई भी इस तरह की जांच न करे। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई और सजा का प्रावधान है। इसके साथ विभाग ने सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों में सीसीटीवी के बारे में भी जानकारी ली गई।
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स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की कार्यप्रणाली पर नजर रख जाती है। हर छह महीने में इनकी जांच भी होती है। इसी के तहत जांच अभियान शुरू किया गया है। कुछ केंद्रों में रिकॉर्ड में कमियां पाई गई हैं, और इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। अगले कुछ दिनों में सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की जाएगी।
- डॉ. मोहम्मद यासीन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी