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Udhampur News: महिलाओं-दिव्यांगों को सीट नहीं दी तो रूट परमिट होगा रद्द
Mon, 25 May 2026 12:47 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
Updated Mon, 25 May 2026 12:47 AM IST
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उधमपुर। सड़क पर चलते वाहन। संवाद।
बड़ी बसों में 1 से 12 सीटें और मेटाडोर व मिनी बसों में 1 से 9 सीटें महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। परिवहन विभाग की ओर से यात्री वाहनों में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सीट आरक्षित करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित वाहन का रूट परमिट भी रद्द किया जाएगा।
परिवहन आयुक्त विशेष पाल महाजन ओर से आदेश जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि पहले भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे लेकिन कई वाहन संचालक इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए निर्देशों के तहत बड़ी बसों में एक से लेकर 12 सीटें और मेटाडोर और मिनी बसों में एक से नौ सीटें महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा और वाहन संचालकों को इन सीटों पर स्पष्ट रूप से महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित लिखकर प्रदर्शित करना होगा। वाहन में महिलाओं और दिव्यांग यात्रियाें की गैरमौजूदगी में ही अन्य सवारियां इन आरक्षित सीटों पर बैठ सकती है लेकिन रास्ते में अगर कोई महिला या दिव्यांग वाहन में बैठता है तो आरक्षित सीटों को तुरंत खाली करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी वाहन संचालक पर रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
वाहनों की जांच के निर्देश
परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को समय-समय पर वाहनों की जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित वाहन चालक और ऑपरेटर के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहनों का रूट परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
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पहले भी यह निर्देश जारी किए गए थे लेकिन कोई इसका पालन नहीं करता है। अगर आदेशों का पालन किया जाए तो बुजुर्गाें और महिलाओं के लिए सफर करना आसान हो जाएगा।
- निशु देवी
लबें सफर के दौरान गाड़ियों में भीड़ के कारण बच्चे को लेकर सफर करना कठिन हो जाता था, लेकिन इस सुविधा के बाद समस्याएं काफी हद तक कम हो गई हैं।
- सुरजीता देवी
विभाग के इस आदेश से महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन में बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल सकेगी। इससे उनका यात्रा करना में आसान होगा।
- सुरिष्ठा देवी
कई बार कालेज जाते हुए वाहन में खड़े बुजुर्गाें महिलाओं को सीड दे देता हूं, लेकिन अक्सर सीट को लेकर लोगों में लड़ाई-झगड़े भी हो जाते हैं।
- अमित सिंह
वर्जन
वाहनों में आरक्षित सीटों को लेकर जारी किए गए आदेश पर लगातार वाहन की जांच भी की जा रही है। यदि कोई नियमों को तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
- मुद्दसिर इकबाल, एआरटीओ
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संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। परिवहन विभाग की ओर से यात्री वाहनों में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सीट आरक्षित करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित वाहन का रूट परमिट भी रद्द किया जाएगा।
परिवहन आयुक्त विशेष पाल महाजन ओर से आदेश जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि पहले भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे लेकिन कई वाहन संचालक इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए निर्देशों के तहत बड़ी बसों में एक से लेकर 12 सीटें और मेटाडोर और मिनी बसों में एक से नौ सीटें महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा और वाहन संचालकों को इन सीटों पर स्पष्ट रूप से महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित लिखकर प्रदर्शित करना होगा। वाहन में महिलाओं और दिव्यांग यात्रियाें की गैरमौजूदगी में ही अन्य सवारियां इन आरक्षित सीटों पर बैठ सकती है लेकिन रास्ते में अगर कोई महिला या दिव्यांग वाहन में बैठता है तो आरक्षित सीटों को तुरंत खाली करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी वाहन संचालक पर रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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वाहनों की जांच के निर्देश
परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को समय-समय पर वाहनों की जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित वाहन चालक और ऑपरेटर के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहनों का रूट परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
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पहले भी यह निर्देश जारी किए गए थे लेकिन कोई इसका पालन नहीं करता है। अगर आदेशों का पालन किया जाए तो बुजुर्गाें और महिलाओं के लिए सफर करना आसान हो जाएगा।
- निशु देवी
लबें सफर के दौरान गाड़ियों में भीड़ के कारण बच्चे को लेकर सफर करना कठिन हो जाता था, लेकिन इस सुविधा के बाद समस्याएं काफी हद तक कम हो गई हैं।
- सुरजीता देवी
विभाग के इस आदेश से महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन में बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल सकेगी। इससे उनका यात्रा करना में आसान होगा।
- सुरिष्ठा देवी
कई बार कालेज जाते हुए वाहन में खड़े बुजुर्गाें महिलाओं को सीड दे देता हूं, लेकिन अक्सर सीट को लेकर लोगों में लड़ाई-झगड़े भी हो जाते हैं।
- अमित सिंह
वर्जन
वाहनों में आरक्षित सीटों को लेकर जारी किए गए आदेश पर लगातार वाहन की जांच भी की जा रही है। यदि कोई नियमों को तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
- मुद्दसिर इकबाल, एआरटीओ