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Udhampur News: मकान व संपति मालिकों को किरायेदारों और घरेलू सहायकों का सत्यापन करने के सख्त निर्देश
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- जिला प्रशासन ने निर्देश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। जिला प्रशासन ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए तथा संदिग्ध तत्वों पर उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए किरायेदारों और घरेलू सहायकों का सत्यापन करने के आदेश जारी किए हैं। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है।
प्रशासन ने निर्देश में कहा है कि यह देखा गया है कि राष्ट्रविरोधी असामाजिक तत्व कभी-कभी किरायेदारों या घरेलू सहायकों के वेश में स्थानीय लोगों के साथ घुलने-मिलने के लिए आवासीय क्षेत्रों में छिपने के लिए जगह तलाशते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मकान मालिकों व अन्य संपत्ति मालिकों को संपत्ति पट्टे पर देने से पहले किरायेदारों के मूल पते की जांच करने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए।
ऐसे विध्वंसक तत्वों की ओर से उत्पन्न यह खतरा सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति, सौहार्द और सुरक्षा के लिए है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत तत्काल निवारक उपाय किए जाने चाहिए। इसलिए डीसी सलोनी ने जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी मकान मालिकों, संपत्तियों के मालिकों, अटॉर्नी धारकों, किसी भी क्षमता में संपत्तियों के प्रभारी व्यक्ति को निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।
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आदेश के मुख्य बिंदू
1. सभी मालिक यह आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर घोषणा पत्र के अनुसार किरायेदारों का विस्तृत विवरण अनिवार्य रूप से जिस पर मालिक और किरायेदार दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए, संबंधित पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से या संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत करेंगे।
2. जिन मालिकों ने इस आदेश के जारी होने से पहले किसी भी तारीख को अपने मकान या उसके हिस्से को किसी किरायेदार को किराये पर दिया है, वे तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस स्टेशन में घोषणा पत्र के अनुसार किरायेदारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे।
3. पेइंग गेस्ट, किरायेदार आदि जैसी संपत्ति को किराये पर देने या उप-किराशशे पर देने की सभी व्यवस्थाएं इस आदेश के अंतर्गत आएंगी।
4. जिन मालिकों ने अपनी जमीन पर झुग्गियों के लिए जगह दी है, उन्हें भी घोषणा पत्र के अनुसार विवरण का खुलासा करना होगा।
5. उधमपुर जिले में प्रत्येक एसएचओ इस उद्देश्य के लिए एक अलग रजिस्टर बनाएंगे और दो सप्ताह की अवधि के भीतर किरायेदारों, विशेषकर बाहरी लोगों को सूचीबद्ध करके प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
6. इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 223 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।
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एसएसपी उधमपुर, एसडीएम रामनगर, चिनैनी, डुडू, संतगढ़, नगर परिषद उधमपुर, नगर पालिका चिनैनी और रामनगर, सभी तहसीलदारों, सभी एसडीपीओ, सभी नायब तहसीलदारों और जिला उधमपुर के एसएचओ के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर इस आदेश की प्रतियां चिपकाई जाएंगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। जिला प्रशासन ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए तथा संदिग्ध तत्वों पर उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए किरायेदारों और घरेलू सहायकों का सत्यापन करने के आदेश जारी किए हैं। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है।
प्रशासन ने निर्देश में कहा है कि यह देखा गया है कि राष्ट्रविरोधी असामाजिक तत्व कभी-कभी किरायेदारों या घरेलू सहायकों के वेश में स्थानीय लोगों के साथ घुलने-मिलने के लिए आवासीय क्षेत्रों में छिपने के लिए जगह तलाशते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मकान मालिकों व अन्य संपत्ति मालिकों को संपत्ति पट्टे पर देने से पहले किरायेदारों के मूल पते की जांच करने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए।
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ऐसे विध्वंसक तत्वों की ओर से उत्पन्न यह खतरा सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति, सौहार्द और सुरक्षा के लिए है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत तत्काल निवारक उपाय किए जाने चाहिए। इसलिए डीसी सलोनी ने जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी मकान मालिकों, संपत्तियों के मालिकों, अटॉर्नी धारकों, किसी भी क्षमता में संपत्तियों के प्रभारी व्यक्ति को निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।
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आदेश के मुख्य बिंदू
1. सभी मालिक यह आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर घोषणा पत्र के अनुसार किरायेदारों का विस्तृत विवरण अनिवार्य रूप से जिस पर मालिक और किरायेदार दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए, संबंधित पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से या संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत करेंगे।
2. जिन मालिकों ने इस आदेश के जारी होने से पहले किसी भी तारीख को अपने मकान या उसके हिस्से को किसी किरायेदार को किराये पर दिया है, वे तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस स्टेशन में घोषणा पत्र के अनुसार किरायेदारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे।
3. पेइंग गेस्ट, किरायेदार आदि जैसी संपत्ति को किराये पर देने या उप-किराशशे पर देने की सभी व्यवस्थाएं इस आदेश के अंतर्गत आएंगी।
4. जिन मालिकों ने अपनी जमीन पर झुग्गियों के लिए जगह दी है, उन्हें भी घोषणा पत्र के अनुसार विवरण का खुलासा करना होगा।
5. उधमपुर जिले में प्रत्येक एसएचओ इस उद्देश्य के लिए एक अलग रजिस्टर बनाएंगे और दो सप्ताह की अवधि के भीतर किरायेदारों, विशेषकर बाहरी लोगों को सूचीबद्ध करके प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
6. इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 223 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।
एसएसपी उधमपुर, एसडीएम रामनगर, चिनैनी, डुडू, संतगढ़, नगर परिषद उधमपुर, नगर पालिका चिनैनी और रामनगर, सभी तहसीलदारों, सभी एसडीपीओ, सभी नायब तहसीलदारों और जिला उधमपुर के एसएचओ के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर इस आदेश की प्रतियां चिपकाई जाएंगी।