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Udhampur News: थाने में जब्त पिकअप वैन को सशर्त छोड़ने के आदेश
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उधमपुर/ रियासी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रियासी की अदालत ने एक पिकअप वैन को पुलिस हिरासत से शर्तों के साथ छोड़ने के आदेश दिए हैं। अदालत में यशपाल निवासी गांव बट्टल, तहसील नगरोटा, जिला जम्मू ने पिकअप वैन को रिलीज करने के लिए आवेदन दिया था। मामले में पुलिस पोस्ट भांबला की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार, वाहन को पुलिस पोस्ट भांबला ने जब्त किया था और जब्ती के बाद से यह पुलिस के कब्जे में था।
अदालत ने कहा कि वाहन को लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके बाद सीजेएम गीता कुमारी ने वाहन को चालक के पक्ष में रिलीज करने का निर्देश दिया। अदालत ने शर्त रखी कि पुलिस वाहन की मूल आरसी, बीमा दस्तावेज और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखेगी। वाहन किसी अन्य एफआईआर या अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा चालक को लिखित में यह शपथ पत्र देना होगा कि अदालत या जांच एजेंसी के निर्देश पर वह वाहन पेश करेगा। वह वाहन को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगा और उसकी प्रकृति या रंग में बदलाव भी नहीं करेगा। यदि वाहन पर कोई बेहतर दावेदार सामने आता है तो चालक को वाहन पेश करना होगा। अदालत ने आवेदन का निपटारा करते हुए मामले को रिकॉर्ड में भेजने के निर्देश दिए।
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अदालत ने कहा कि वाहन को लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके बाद सीजेएम गीता कुमारी ने वाहन को चालक के पक्ष में रिलीज करने का निर्देश दिया। अदालत ने शर्त रखी कि पुलिस वाहन की मूल आरसी, बीमा दस्तावेज और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखेगी। वाहन किसी अन्य एफआईआर या अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए।
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इसके अलावा चालक को लिखित में यह शपथ पत्र देना होगा कि अदालत या जांच एजेंसी के निर्देश पर वह वाहन पेश करेगा। वह वाहन को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगा और उसकी प्रकृति या रंग में बदलाव भी नहीं करेगा। यदि वाहन पर कोई बेहतर दावेदार सामने आता है तो चालक को वाहन पेश करना होगा। अदालत ने आवेदन का निपटारा करते हुए मामले को रिकॉर्ड में भेजने के निर्देश दिए।
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