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हत्यारे को मिली उम्रकैद की सजा

Fri, 25 Nov 2016 12:25 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/रियासी
ब्यूरो, अमर उजाला/रियासी Updated Fri, 25 Nov 2016 12:25 AM IST
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Killer was sentenced to life imprisonment
अदालत - फोटो : file

वर्ष 2009 में शिवखोड़ी धाम के आधार शिविर रनसू में हुई एक युवक की हत्या के मामले में प्रिंसिपल सेशन जज रियासी एसआर गांधी ने हत्यारोपी पवन कुमार उर्फ थोडू निवासी रनसू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। हत्या का यह केस सात साल से कोर्ट में विचाराधीन था।

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केस के मुताबिक भूमि विवाद को लेकर पवन कुमार तथा उसके भाई ने मिलकर रनसू के ही एक युवक को बेलचा मार गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस संदर्भ में पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर उन पर धारा 302/34 आरपीसी के तहत केस दर्ज किया था। इस दौरान दोनों अभियुक्तों को हिरासत में रखा गया था।
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दोनों में से एक अभियुक्त ने कुछ महीने पहले जेल में ही फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली थी। केस के दौरान मृतक की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर मदन मोहन शर्मा, वकील ऐके शर्मा और वकील आरके शर्मा जबकि अभियुक्तों की तरफ से वकील संदीप गुप्ता के द्वारा केस की दलीलों को पेश किया गया था। गौरतलब है कि हत्या के बाद यह केस क्षेत्र में काफी समय तक चर्चा का विषय बना रहा था।

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