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जम्मू कश्मीर: स्कूल बस किराये पर फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती, खंडपीठ ने सरकार से मांगा जवाब

Sun, 27 Mar 2022 08:10 AM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Sun, 27 Mar 2022 08:10 AM IST
सार

स्कूल बस किराए में अधिकतम 12 फीसदी किराया वृद्धि के आदेश को निजी स्कूल संचालकों ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट चुनौती दी है। इस पर खंडपीठ ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

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Private school challenged decision in Jammu and Kashmir High court on school bus fare
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social media

विस्तार

जम्मू कश्मीर में स्कूल बस किराए में अधिकतम 12 फीसदी किराया वृद्धि के आदेश को निजी स्कूल संचालकों ने चुनौती दी है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निजी स्कूल संघ की दलीलें सुनकर सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। जम्मू-कश्मीर निजी स्कूल संघ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि निजी स्कूलों में फीस निर्धारण के लिए नियुक्त समिति ने स्कूल बस किराए में अधिकतम 12 फीसदी वृद्धि का आदेश जारी किया।

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इसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशक ने इस आदेश की अवमानना पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे और न्यायाधीश मोहन लाल की खंडपीठ के समक्ष निजी स्कूल संघ ने दलील दी कि उन्हें इस निर्णय को लेकर विश्वास में नहीं लिया गया। वे हितधारक हैं, लिहाजा उनसे बातचीत करने के बाद ही इस तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए। इस पर खंडपीठ ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

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