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हज यात्रियों से धोखाधड़ी करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल
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श्रीनगर। कश्मीर क्राइम ब्रांच ने हज यात्रियों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी शोएब अशरफ खान के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में वर्ष 2020 में दर्ज प्राथमिकी की जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। आरोपी पैसा लेने के बाद दफ्तर बंद कर लापता हो गए थे।
बताया जाता है कि कश्मीर क्राइम ब्रांच को नजीर अहमद डार से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीनगर के करन नगर गोल मार्केट में ए एंड वाई टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी चलाने वाले शोएब अशरफ खान ने अपने एक साथी के साथ मिलकर हज व उमरा के लिए जाने की इच्छा रखने वाले लोगों से 8 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जांच की तो पाया कि आरोपी शोएब अशरफ खान, आशिक हुसैन मीर नाम के एक अन्य आरोपी के साथ साझेदारी में क्रमश: नगीन और कंगन में एडराल टूर एंड ट्रैवल्स और ए एंड वाई नाम से टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां चला रहा है। दोनों ने शिकायत कर्ता और उसके सहयोगियों को हज तीर्थयात्रा के प्रबंधन के लिए 8 लाख रुपये की राशि जमा करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि धन प्राप्त करने के बाद आरोपी व्यक्तियों ने अपना टूर एंड ट्रैवल कार्यालय बंद कर दिया और शिकायतकर्ता द्वारा लगातार प्रयासों के बावजूद उसका पता नहीं लगाया जा सका। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।
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बताया जाता है कि कश्मीर क्राइम ब्रांच को नजीर अहमद डार से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीनगर के करन नगर गोल मार्केट में ए एंड वाई टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी चलाने वाले शोएब अशरफ खान ने अपने एक साथी के साथ मिलकर हज व उमरा के लिए जाने की इच्छा रखने वाले लोगों से 8 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जांच की तो पाया कि आरोपी शोएब अशरफ खान, आशिक हुसैन मीर नाम के एक अन्य आरोपी के साथ साझेदारी में क्रमश: नगीन और कंगन में एडराल टूर एंड ट्रैवल्स और ए एंड वाई नाम से टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां चला रहा है। दोनों ने शिकायत कर्ता और उसके सहयोगियों को हज तीर्थयात्रा के प्रबंधन के लिए 8 लाख रुपये की राशि जमा करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि धन प्राप्त करने के बाद आरोपी व्यक्तियों ने अपना टूर एंड ट्रैवल कार्यालय बंद कर दिया और शिकायतकर्ता द्वारा लगातार प्रयासों के बावजूद उसका पता नहीं लगाया जा सका। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।
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