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Srinagar News: हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

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संवाद न्यूज एजेंसी
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श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से रोकने की अनुमति दी है। भले ही गर्भावस्था 24 सप्ताह की सीमा को पार कर चुकी हो।
न्यायमूर्ति संजय परिहार की पीठ ने पीड़िता के पिता की याचिका को स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि यौन हमले से उत्पन्न गर्भावस्था को समाप्त किया जा सके। कोर्ट ने नोट किया कि घटना के समय किशोरी की उम्र 15 वर्ष थी और वह गर्भवती पाई गई थी। जांच अधिकारी ने कोर्ट को सूचित किया कि आरोपी को नाबालिग पाया गया और बाल यौन अपराध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध सिद्ध पाए गए। कोर्ट को सूचित किया गया कि गर्भावस्था अब आगे बढ़ चुकी थी।
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न्यायालय के निर्देश के अनुसार गठित नौ सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने 8 सितंबर को पीड़िता की जांच की और राय दी कि गर्भपात को उपयुक्त सुविधाओं वाले उच्च स्तरीय अस्पताल में किया जा सकता है, बशर्ते कि आवश्यक चिकित्सकीय सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं।
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बोर्ड ने आवश्यकतानुसार दो से तीन यूनिट पैक किए गए लाल रक्त कोशिकाओं का ट्रांसफ्युजन करने की सिफारिश की साथ ही पर्याप्त खून और खून के उत्पाद, विशेषज्ञ की देखरेख और प्रक्रिया से पहले और बाद में उचित मानसिक सहयोग और काउंसलिंग की सिफारिश भी की।
न्यायालय ने देखा कि नाबालिग ने काफी मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आघात सहा है, और उसे उसके इच्छाओं के खिलाफ उस गर्भावस्था को जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का परिणाम है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय एस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और उच्च न्यायालय के पहले के निर्णय एमएस. एक्स (माइनर) बनाम यूनियन टेरीटरी ऑफ जम्मू कश्मीर पर भरोसा किया, जिसमें 24 हफ्तों के बाद गर्भपात की अनुमति दी गई थी।
अदालत ने नोट किया कि हालांकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट और नियम कुछ खास श्रेणियों के लिए 24 हफ्तों तक गर्भपात की अनुमति देते हैं, जिनमें नाबालिग और यौन उत्पीड़न के शिकार लोग शामिल हैं, संवैधानिक अदालतें ऐसे मामलों में राहत देने से वंचित नहीं हैं जहां कानूनी राहत उपलब्ध न हो।
अदालत ने कहा पीड़िता, जो नाबालिग है, को उसके साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न से गर्भधारण पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार, अदालत ने प्रिंसिपल/मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, एसोसिएटेड हॉस्पिटल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, बारामुला को निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए, पीड़िता की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए और मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों का सख्ती से पालन करते हुए।
अदालत ने आगे यह भी निर्देश दिया कि भ्रूण की ऊतक/सामग्री, जैसे कि चिकित्सा और कानूनी रूप से उपयुक्त हो, डीएनए विश्लेषण और अन्य फोरेंसिक जांच के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संरक्षित की जाए। अपराध जांच के साथ संबंध। इसने नाबालिग की पहचान की कड़ी सुरक्षा और उसके मेडिकल रिकॉर्ड की गोपनीयता का भी आदेश दिया।

गर्भपात से संबंधित मेडिकल खर्च, जिसमें तैयारी का इलाज और प्रक्रिया के बाद की देखभाल शामिल है, वे उत्तरदाताओं द्वारा उठाए जाएंगे। अदालत ने निर्देश दिया कि इस आदेश को तुरंत और किसी भी अनावश्यक देरी के बिना, मेडिकल प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपायों के तहत लागू किया जाए।
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