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Kathua News: जुआ खेलने के दोषियों पर 50-50 रुपये का जुर्माना
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जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) ने जुआ खेलने के दो दोषियों के पहली बार अपराध को देखते हुए सजा में नरमी बरती है। अदालत ने दोनों दोषियों के खिलाफ 50-50 रुपये जुर्माने की सजा का आदेश दिया है। साथ ही जुआ के फड़ से जब्त 30 हजार 200 रुपये को नियमों के मुताबिक सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश दिया।
लखनपुर पुलिस ने यशपाल और रघुवीर सिंह को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। सात नवंबर को दोनों आरोपियों ने कोर्ट में आवेदन देकर अपने अपराध को स्वीकार किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों से दो टूक कहा कि वे यह स्वीकारोक्ति देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनका बयान उनके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने उनको सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया लेकिन दोनों आरोपी अपनी स्वीकारोक्ति पर अड़े रहे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने यह देखते हुए कि दोनों ने पहली बार अपराध किया था, उन पर नरमी दिखाते हुए प्रत्येक पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दोषियों से वसूली गई राशि सहित जुआ फड़ पर जब्त राशि को सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश दिया।
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लखनपुर पुलिस ने यशपाल और रघुवीर सिंह को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। सात नवंबर को दोनों आरोपियों ने कोर्ट में आवेदन देकर अपने अपराध को स्वीकार किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों से दो टूक कहा कि वे यह स्वीकारोक्ति देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनका बयान उनके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने उनको सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया लेकिन दोनों आरोपी अपनी स्वीकारोक्ति पर अड़े रहे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने यह देखते हुए कि दोनों ने पहली बार अपराध किया था, उन पर नरमी दिखाते हुए प्रत्येक पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दोषियों से वसूली गई राशि सहित जुआ फड़ पर जब्त राशि को सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश दिया।
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