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Kathua News: शराब पीकर हंगामा करने के दोषी को सुनाई दो दिन न्यायालय परिसर की सफाई की सजा

Wed, 23 Apr 2025 01:24 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Wed, 23 Apr 2025 01:24 AM IST
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The accused who created a ruckus after drinking alcohol was sentenced to cleaning the court premises for two days
जिला न्यायालय परिसर की सफाई और इसके आसपास के पेड़-पौधों को पानी देने का निर्देश
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कठुआ। शराब पीकर सार्वजनिक स्थल पर हंगामा करने के दोषी को न्यायालय ने दो दिन की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। मुंसिफ कोर्ट कठुआ के आदेश के अनुसार मामले में दोषी को दो दिनों के लिए जिला न्यायालय परिसर की साफ सफाई करनी होगी। इसमें दोषी को 21 अप्रैल की दोपहर और 22 अप्रैल की सुबह से जिला न्यायालय परिसर की सफाई और इसके आसपास के पेड़-पौधों को पानी देने का निर्देश दिया गया।

बीते वर्ष से बीएनएस के नए कानून लागू होने के बाद जिले में दूसरी बार किसी कोर्ट ने सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। इससे पहले तीन दिन पूर्व बिलावर मुंसिफ कोर्ट ने इसी तरह के मामले में चार दोषी को दो दिन कोर्ट परिसर और उपजिला अस्पताल की साफ-सफाई की सजा सुनाई गई थी। बता दे कि बीते 20 अप्रैल को लखनपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को जगतपुर गांव के पास शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान अंजेश यादव पुत्र शंभू यादव निवासी पंचमी चंपारण बिहार जो वर्तमान में लखनपुर में रह रहा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 355 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। बीते सोमवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुली अदालत में अपराध को स्वीकार किया और कहा कि वह एक गरीब मजदूर है। लिहाजा उसके खिलाफ नरम रुख अपनाया जाए। कोर्ट ने आरोपी से कहा कि वह अपने दोष को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को एक घंटे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का समय दिया, लेकिन फिर भी आरोपी ने अपने गुनाह को स्वीकार किया। इसके बाद कोर्ट ने उसे मामले में दोषी मानते हुए दो दिन की जिला न्यायालय की सफाई करने का आदेश दिया, जिससे आज (मंगलवार) को सजा पूरी होने पर रिहा कर दिया गया। संवाद
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