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Kathua News: मवेशी तस्करी के मामले में दो आरोपियों ने कबूला जुर्म
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कोर्ट ने सुनाई 5000 रुपये के जुर्माने की सजा, जब्त मवेशियों को गोशाला के सुपुर्द करने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुंसिफ न्यायाधीश ने मवेशी तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर पांच हजार रुपये जुर्माना और अदालत की कार्रवाई खत्म होने तक की न्यायिक हिरासत में भेजने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला दोनों आरोपियों की ओर से स्वेच्छा से अपना-अपना अपराध कबूल करने के बाद सुनाया है।
मामले की सुनवाई मुंसिफ न्यायाधीश वीरेन मगोत्रा की अदालत में की गई। कोर्ट में दायर चालान के अनुसार, आरोपी प्रवदीप सिंह और परमिंदर सिंह निवासी अठौलास जालंधर (पंजाब) को लखनपुर पुलिस ने गत माह मवेशी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और 24 जून को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। वीरवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और लिखित आवेदन देकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया।
अदालत ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि वे अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और यदि चाहें तो मुकदमे का सामना कर सकते हैं। इसके बावजूद, दोनों आरोपी अपने स्वीकारोक्ति बयान पर कायम रहे और कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया। इसके बाद न्यायालय ने उनके बयान दर्ज किए। इसके बाद अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2500 रुपये का जुर्माना और अदालत उठने तक की न्यायिक हिरासत में भेजने की सजा सुनाई गई। दोनों आरोपियों ने 2500-2500 रुपये का जुर्माना मौके पर कोर्ट में जमा कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में जब्त मवेशियों को गोशाला के सुपुर्द कर दिया जाता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुंसिफ न्यायाधीश ने मवेशी तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर पांच हजार रुपये जुर्माना और अदालत की कार्रवाई खत्म होने तक की न्यायिक हिरासत में भेजने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला दोनों आरोपियों की ओर से स्वेच्छा से अपना-अपना अपराध कबूल करने के बाद सुनाया है।
मामले की सुनवाई मुंसिफ न्यायाधीश वीरेन मगोत्रा की अदालत में की गई। कोर्ट में दायर चालान के अनुसार, आरोपी प्रवदीप सिंह और परमिंदर सिंह निवासी अठौलास जालंधर (पंजाब) को लखनपुर पुलिस ने गत माह मवेशी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और 24 जून को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। वीरवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और लिखित आवेदन देकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया।
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अदालत ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि वे अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और यदि चाहें तो मुकदमे का सामना कर सकते हैं। इसके बावजूद, दोनों आरोपी अपने स्वीकारोक्ति बयान पर कायम रहे और कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया। इसके बाद न्यायालय ने उनके बयान दर्ज किए। इसके बाद अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2500 रुपये का जुर्माना और अदालत उठने तक की न्यायिक हिरासत में भेजने की सजा सुनाई गई। दोनों आरोपियों ने 2500-2500 रुपये का जुर्माना मौके पर कोर्ट में जमा कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में जब्त मवेशियों को गोशाला के सुपुर्द कर दिया जाता है।
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