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Kathua News: चोरी के आरोपी की अंतरिम जमानत रद्द, याचिका खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) ने चोरी के मामले में आरोपी को दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर उसकी नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। दरअसल, आरोपी अंतरिम जमानत मिलने के बाद लगातार तीन पेशियों में कोर्ट में अनुपस्थिति रहा, जिसके बाद कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया।
जमानत याचिका पर सुनवाई जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) पूनम गुप्ता की अदालत में की गई। कोर्ट में दायर जमानत आवेदन के अनुसार, आरोपी नितिश शर्मा निवासी शिवानगर वार्ड 16 को कठुआ पुलिस ने शहर में एक चोरी मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने 4 जून 2026 को आरोपी को अंतरिम जमानत प्रदान की थी, जिसे बाद में 8 जून के आदेश के माध्यम से बढ़ाकर 23 जून तक कर दिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पिछली तीन लगातार सुनवाई की तारीखों पर न तो आरोपी स्वयं अदालत में उपस्थित हुआ और न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता पेश हुआ। इसे न्यायालय ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना।
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कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) ने चोरी के मामले में आरोपी को दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर उसकी नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। दरअसल, आरोपी अंतरिम जमानत मिलने के बाद लगातार तीन पेशियों में कोर्ट में अनुपस्थिति रहा, जिसके बाद कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया।
जमानत याचिका पर सुनवाई जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) पूनम गुप्ता की अदालत में की गई। कोर्ट में दायर जमानत आवेदन के अनुसार, आरोपी नितिश शर्मा निवासी शिवानगर वार्ड 16 को कठुआ पुलिस ने शहर में एक चोरी मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने 4 जून 2026 को आरोपी को अंतरिम जमानत प्रदान की थी, जिसे बाद में 8 जून के आदेश के माध्यम से बढ़ाकर 23 जून तक कर दिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पिछली तीन लगातार सुनवाई की तारीखों पर न तो आरोपी स्वयं अदालत में उपस्थित हुआ और न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता पेश हुआ। इसे न्यायालय ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना।
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