{"_id":"67b631ab32fbc793f800798b","slug":"dc-increase-the-stamp-duty-of-four-village-of-madein-tehsil-kathua-news-c-201-1-knt1009-117562-2025-02-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kathua News: मढ़ीन के चार गांव की स्टाम्प ड्यूटी दरें को संशोधित कर डीसी ने बढ़ाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kathua News: मढ़ीन के चार गांव की स्टाम्प ड्यूटी दरें को संशोधित कर डीसी ने बढ़ाया
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला उपायुक्त ने मढ़ीन तहसील के चार गांव की स्टांप ड्यूटी दरें संशोधित कर नई दरें निर्धारित की हैं। इसमें बन्न, सैहस्वां, थाट सहित बलाड़ गांव की स्टांप ड्यूटी दरों में इजाफा किया गया है। इससे पहले जनवरी महीने से लागू हुई दरें कम थीं।
जिला उपायुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब भूमि खरीदारों को बन्न इलाके में सिंचाई योग्य भूमि खरीदने पर प्रति कनाल पांच लाख एक हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी होगी, वहीं बिना सिंचाई भूमि पर तीन लाख 45 हजार की ड्यूटी सरकार को देनी होगी। जो पहले आदेश में चार लाख 60 हजार (सिंचित भूमि पर) और तीन लाख 17 हजार (असिंचित भूमि) थी। वहीं, आवासीय और व्यवसायिक भूमि के लिए क्रमश: 12 लाख 14 हजार और 13 लाख 37 हजार अदा करने होंगे। जोकि पहले 11 लाख 15 हजार और 12 लाख 27 हजार थी।
थाट में सिंचाई भूमि पर अब 2 लाख 87 हजार, बिना सिंचाई की भूमि पर 2 लाख 61 हजार, आवासीय भूमि पर 4 लाख 43 और कमर्शियल भूमि पर 4 लाख 87 हजार अदा करने होंगे, जोकि पहले क्रमश: 2 लाख 64 हजार, 2 लाख 39, 4 लाख 7 हजार और 4 लाख 47 हजार थे। वहीं, सैहस्वां में सिंचाई भूमि पर 5 लाख 1 हजार, बिना सिंचाई भूमी पर 4 लाख 28, आवासीय भूमि पर 11 लाख 95 हजार और कामर्शियल पर 13 लाख 13 हजार तय किए हैं, जो पहले क्रमश: 4 लाख 60 हजार, 3 लाख 93 हजार, 10 लाख 97 हजार और 12 लाख छह हजार थे।
विज्ञापन
ऐसे ही बलाड़ गांव में अब सिंचाई भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी चार लाख 39 हजार से बढ़ा कर चार लाख 79 हजार, असिंचित भूमी पर तीन लाख 26 हजार से बढ़ाकर तीन लाख 55 हजार, आवासीय भूमि पर छह लाख 98 हजार से सात लाख 60 हजार और व्यवसायिक जमीन पर सात लाख 68 हजार से बढ़ा कर आठ लाख 36 हजार रुपये प्रति कनाल की दी गई है।
विज्ञापन
कठुआ। जिला उपायुक्त ने मढ़ीन तहसील के चार गांव की स्टांप ड्यूटी दरें संशोधित कर नई दरें निर्धारित की हैं। इसमें बन्न, सैहस्वां, थाट सहित बलाड़ गांव की स्टांप ड्यूटी दरों में इजाफा किया गया है। इससे पहले जनवरी महीने से लागू हुई दरें कम थीं।
जिला उपायुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब भूमि खरीदारों को बन्न इलाके में सिंचाई योग्य भूमि खरीदने पर प्रति कनाल पांच लाख एक हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी होगी, वहीं बिना सिंचाई भूमि पर तीन लाख 45 हजार की ड्यूटी सरकार को देनी होगी। जो पहले आदेश में चार लाख 60 हजार (सिंचित भूमि पर) और तीन लाख 17 हजार (असिंचित भूमि) थी। वहीं, आवासीय और व्यवसायिक भूमि के लिए क्रमश: 12 लाख 14 हजार और 13 लाख 37 हजार अदा करने होंगे। जोकि पहले 11 लाख 15 हजार और 12 लाख 27 हजार थी।
विज्ञापन
थाट में सिंचाई भूमि पर अब 2 लाख 87 हजार, बिना सिंचाई की भूमि पर 2 लाख 61 हजार, आवासीय भूमि पर 4 लाख 43 और कमर्शियल भूमि पर 4 लाख 87 हजार अदा करने होंगे, जोकि पहले क्रमश: 2 लाख 64 हजार, 2 लाख 39, 4 लाख 7 हजार और 4 लाख 47 हजार थे। वहीं, सैहस्वां में सिंचाई भूमि पर 5 लाख 1 हजार, बिना सिंचाई भूमी पर 4 लाख 28, आवासीय भूमि पर 11 लाख 95 हजार और कामर्शियल पर 13 लाख 13 हजार तय किए हैं, जो पहले क्रमश: 4 लाख 60 हजार, 3 लाख 93 हजार, 10 लाख 97 हजार और 12 लाख छह हजार थे।
विज्ञापन
ऐसे ही बलाड़ गांव में अब सिंचाई भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी चार लाख 39 हजार से बढ़ा कर चार लाख 79 हजार, असिंचित भूमी पर तीन लाख 26 हजार से बढ़ाकर तीन लाख 55 हजार, आवासीय भूमि पर छह लाख 98 हजार से सात लाख 60 हजार और व्यवसायिक जमीन पर सात लाख 68 हजार से बढ़ा कर आठ लाख 36 हजार रुपये प्रति कनाल की दी गई है।