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Kathua News: एनडीपीएस मामले के आरोपी को मिली जमानत
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अदालत से का लोगो लगाएं
-हेरोइन की मध्यवर्ती मात्रा के साथ लखनपुर से पिछले वर्ष किया गया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस मामले के आरोपी की जमानत के आदेश जारी किए हैं। जमानत इस शर्त पर दी गई है कि आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी बांड सहित दो जमानती कोर्ट के समक्ष पेश करने होंगे। आरोपी जांच अधिकारी से सहयोग करेगा व अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
बता दें कि आरोपी रमन कुमार पुत्र पुरुषोत्तम लाल निवासी चक देसा सिंह को लखनपुर पुलिस ने गत वर्ष 20.39 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। लखनपुर थाना में एफआईआर संख्या 124/2024 दर्ज की गई थी। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 22 के अलावा धारा 8 (सुप्रा) के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्रवाई की थी। गिरफ्तार आरोपी की रिहाई के लिए 4 दिसंबर 2024 को अर्जी दाखिल की गई। 4 जनवरी 2025 को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना।
आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी के कब्जे से बरामद पदार्थ की मात्रा मध्यवर्ती की है। ऐसे में उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होती है। आरोपी की आगे हिरासत में रखने के लिए पुलिस के पास वारंट भी नहीं है। ऐसे में उसे ज्यादा समय तक हिरासत में रखना दोष सिद्धि से पहले सजा देने के समान होगा। इस पर जिला सत्र न्यायाधीश ने जमानत के आदेश जारी कर दिए। आदेश में कहा गया है कि अगर आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने की मांग कोर्ट से करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।
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-हेरोइन की मध्यवर्ती मात्रा के साथ लखनपुर से पिछले वर्ष किया गया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस मामले के आरोपी की जमानत के आदेश जारी किए हैं। जमानत इस शर्त पर दी गई है कि आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी बांड सहित दो जमानती कोर्ट के समक्ष पेश करने होंगे। आरोपी जांच अधिकारी से सहयोग करेगा व अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
बता दें कि आरोपी रमन कुमार पुत्र पुरुषोत्तम लाल निवासी चक देसा सिंह को लखनपुर पुलिस ने गत वर्ष 20.39 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। लखनपुर थाना में एफआईआर संख्या 124/2024 दर्ज की गई थी। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 22 के अलावा धारा 8 (सुप्रा) के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्रवाई की थी। गिरफ्तार आरोपी की रिहाई के लिए 4 दिसंबर 2024 को अर्जी दाखिल की गई। 4 जनवरी 2025 को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना।
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आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी के कब्जे से बरामद पदार्थ की मात्रा मध्यवर्ती की है। ऐसे में उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होती है। आरोपी की आगे हिरासत में रखने के लिए पुलिस के पास वारंट भी नहीं है। ऐसे में उसे ज्यादा समय तक हिरासत में रखना दोष सिद्धि से पहले सजा देने के समान होगा। इस पर जिला सत्र न्यायाधीश ने जमानत के आदेश जारी कर दिए। आदेश में कहा गया है कि अगर आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने की मांग कोर्ट से करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।
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