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Kathua News: हत्या प्रयास मामले के आरोपी को अदालत ने दी जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में आरोपित व्यक्ति को पूर्ण जमानत देने का आदेश दिया है। आरोपी को जमानत के लिए 50 हजार का व्यक्तिगत बांड सहित 50 हजार रुपये का एक जमानती पेश करने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा मामले का जांच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी व्यक्ति इस्माइल खान पुत्र बाबू दीन निवासी जगतपुर कठुआ को धारा 126(2)/115(2)/ 109/307 बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी पाया गया है। गिरफ्तारी से पहले उसने जमानत के लिए जिला न्यायालय में 27 सितंबर 2024 को अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी द्वारा जांच में पूरा सहयोग करने के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था।
आदेश में आरोपी को कठुआ पुलिस थाना प्रभारी के समक्ष 50 हजार रुपये के निजी बांड सहित समान राशि की जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा किया गया था। आदेश में आरोपी को बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना राज्य नहीं छोड़ने को कहा गया था। 8 नवंबर को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। ऐसे में न्यायालय की ओर से आरोपी को पूर्ण जमानत देने का आदेश दिया जाता है। इसके अलावा आरोपी अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्ति को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
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कठुआ। जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में आरोपित व्यक्ति को पूर्ण जमानत देने का आदेश दिया है। आरोपी को जमानत के लिए 50 हजार का व्यक्तिगत बांड सहित 50 हजार रुपये का एक जमानती पेश करने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा मामले का जांच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी व्यक्ति इस्माइल खान पुत्र बाबू दीन निवासी जगतपुर कठुआ को धारा 126(2)/115(2)/ 109/307 बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी पाया गया है। गिरफ्तारी से पहले उसने जमानत के लिए जिला न्यायालय में 27 सितंबर 2024 को अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी द्वारा जांच में पूरा सहयोग करने के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था।
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आदेश में आरोपी को कठुआ पुलिस थाना प्रभारी के समक्ष 50 हजार रुपये के निजी बांड सहित समान राशि की जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा किया गया था। आदेश में आरोपी को बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना राज्य नहीं छोड़ने को कहा गया था। 8 नवंबर को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। ऐसे में न्यायालय की ओर से आरोपी को पूर्ण जमानत देने का आदेश दिया जाता है। इसके अलावा आरोपी अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्ति को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
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