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शादी समारोह में एसओपी का पालन न करने पर मामला दर्ज
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शादी समारोह के आयोजन में प्रशासन की ओर से दी गई गाइडलाइन का पालन न करने पर पुलिस ने जिले में पहला मामला दर्ज कर लिया है। महानपुर तहसील के अंतर्गत हदाट इलाके में शादी समारोह के दौरान 50 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल हदाट में आयोजित शादी समारोह और उसमें हो रहे कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन की जानकारी धार-महानपुर के नायब तहसीलदार की ओर से एडीसी बसोहली को दी गई।
एडीसी के निर्देश पर बसोहली पुलिस ने नियमों की अवहेलना पर धारा 188 में मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी सिकंदर सिंह चौहान ने बताया कि शादी समारोह में केवल 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के बीच यह लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।
एसएसपी कठुआ रमेश चंद्र कोतवाल ने बताया कि पुलिस की ओर से जिले के तमाम हिस्सों में नजर रखी जा रही है। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जहां चालान किए जा रहे हैं, वहीं सामूहिक आयोजनों पर भी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में बसोहली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू में सख्ती अपनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस की ओर से अब नाइट कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
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बिना रोस्टर खुलीं दुकानों के खिलाफ की कार्रवाई
सोमवार को नायब तहसीलदार जाकिर हुसैन ने पुलिस बल नगर कमेटी के खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर पवन सैनी के साथ बसोहली के मुख्य बाजार का औचक निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि डीसी कठुआ द्वारा जारी नए रोस्टर के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं या नहीं। इस दौरान कुछ दुकानें रोस्टर के हिसाब से खुली नहीं पाई गई, जिन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला गया। वहीं बाजार में बिना मास्क घूमने पर भी जुर्माना वसूला गया। कुल 2 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई। इसके बाद नायब तहसीलदार जाकिर हुसैन ने वैक्सीनेशन सेंटर और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में डॉक्टर आकांक्षा द्वारा वहां उपस्थित लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों का भी वितरण किया गया।
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एडीसी के निर्देश पर बसोहली पुलिस ने नियमों की अवहेलना पर धारा 188 में मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी सिकंदर सिंह चौहान ने बताया कि शादी समारोह में केवल 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के बीच यह लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।
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एसएसपी कठुआ रमेश चंद्र कोतवाल ने बताया कि पुलिस की ओर से जिले के तमाम हिस्सों में नजर रखी जा रही है। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जहां चालान किए जा रहे हैं, वहीं सामूहिक आयोजनों पर भी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में बसोहली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू में सख्ती अपनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस की ओर से अब नाइट कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
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बिना रोस्टर खुलीं दुकानों के खिलाफ की कार्रवाई
सोमवार को नायब तहसीलदार जाकिर हुसैन ने पुलिस बल नगर कमेटी के खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर पवन सैनी के साथ बसोहली के मुख्य बाजार का औचक निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि डीसी कठुआ द्वारा जारी नए रोस्टर के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं या नहीं। इस दौरान कुछ दुकानें रोस्टर के हिसाब से खुली नहीं पाई गई, जिन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला गया। वहीं बाजार में बिना मास्क घूमने पर भी जुर्माना वसूला गया। कुल 2 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई। इसके बाद नायब तहसीलदार जाकिर हुसैन ने वैक्सीनेशन सेंटर और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में डॉक्टर आकांक्षा द्वारा वहां उपस्थित लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों का भी वितरण किया गया।