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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   A fine of Rs 4,000 has been imposed on the culprit in the case of an accident involving a speeding vehicle.

Kathua News: तेज रफ्तार वाहन से दुर्घटना के मामले के दोषी पर 4 हजार का जुर्माना

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A fine of Rs 4,000 has been imposed on the culprit in the case of an accident involving a speeding vehicle.
कोर्ट उठने तक की सजा भी मिली
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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। मुंसिफ न्यायाधीश ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पर चार हजार रुपये का जुर्माना और कोर्ट उठने तक न्यायिक हिरासत में भेजने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा आरोपी की ओर से अपना अपराध स्वीकार करने के बाद सुनाई है।

मामले की सुनवाई मुंसिफ न्यायाधीश वीरेन मगोत्रा की अदालत में की गई। आरोपी द्वारा कोर्ट में दायर स्वीकारोक्ति आवेदन के अनुसार, मामला वर्ष 2022 का है। कठुआ पुलिस ने आरोपी संजीव कुमार निवासी कोर्ट पुन्नू के खिलाफ रैश ड्राइविंग से हुई दुर्घटना मामले में एफआईआर दर्जकर 19 सितंबर 2022 को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया था। गत 20 मई को सुनवाई के दौरान आरोपी अदालत में उपस्थित हुआ और उसने लिखित आवेदन देकर स्वीकार किया कि उस पर लगे आरोप सही है। साथ ही उसने अदालत से नरमी बरतने की प्रार्थना भी की।
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इसके बाद अदालत ने आरोपी के इकबाल-ए-जुर्म को स्वैच्छिक मानते हुए उसे दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने रैश ड्राइविंग के मामले में एक हजार रुपये, लोगों की जान को जोखिम ने डालने के मामले में 500 रुपये और मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को अदालत की कार्रवाई खत्म होने तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश भी सुनाया। जुर्माने की राशि दोषी ने मौके पर कोर्ट में जमा कर दी, जिसके बाद अदालत ने तीन साल पुराने मामले का निपटारा कर दिया गया।
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