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जम्मू-कश्मीर: मुगल रोड खोलने के लिए हाईकोर्ट में दर्ज की याचिका
Wed, 02 Jun 2021 02:27 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Wed, 02 Jun 2021 02:27 PM IST
सार
कोर्ट ने अपीलकर्ता से कहा, सरकार के समक्ष रखे पक्ष।
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jammu highcourt
- फोटो : फाइल
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विस्तार
मुगल रोड को आम लोगों के लिए खोलने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में इसे लेकर किसी तरह की बंदिश न होने की मांग रखी गई। चीफ जस्टिस पंकज मित्थल और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की।
अपीलकर्ता अजहर उस्तान खान को सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा, जिसमें वह अपनी सारी दिक्कतें बताएंगे। यदि दो हफ्तों के भीतर वह सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हैं तो सरकार उनके पक्ष पर विचार करेगी। इसका आदेश भी हाईकोर्ट ने दिया है।
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते को 100 दिन पूरी, समीक्षा के लिए घाटी पहुंचेंगे सेना प्रमुख
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सुनवाई के दौरान केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता डीसी रैना ने कहा कि उन्हें रिट याचिका की एक प्रति प्रदान की जा सकती है और वह याचिका में उठाए गए सभी प्रश्नों का तुरंत जवाब देंगे। इस पर हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को याचिका की एक प्रति एडवोकेटे जनरल रैना को देने का आदेश दिया।
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अपीलकर्ता अजहर उस्तान खान को सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा, जिसमें वह अपनी सारी दिक्कतें बताएंगे। यदि दो हफ्तों के भीतर वह सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हैं तो सरकार उनके पक्ष पर विचार करेगी। इसका आदेश भी हाईकोर्ट ने दिया है।
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सुनवाई के दौरान केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता डीसी रैना ने कहा कि उन्हें रिट याचिका की एक प्रति प्रदान की जा सकती है और वह याचिका में उठाए गए सभी प्रश्नों का तुरंत जवाब देंगे। इस पर हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को याचिका की एक प्रति एडवोकेटे जनरल रैना को देने का आदेश दिया।