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वकील जाकर देखें गंदगी के हालात-हाईकोर्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 12 Jul 2017 07:18 PM IST
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- फोटो : Internet
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राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के मामले में अधिवक्ता आशीष शर्मा को कहा है कि वे मोतीडूंगरी रोड स्थित बीसलपुर टैंक योजना का दौरा करें। इसके साथ ही अदालत ने अधिवक्ता को वहां के गंदगी के हालात पर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की ओर से आयोजित बैठक की मिनिट्स पेश की गई। मिनिट्स में शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के संबंध में लिए गए निर्णयों से अदालत को अवगत कराया गया। जिसका विरोध करते हुए न्यायमित्र अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा कि वर्ल्ड क्लास के नाम पर केवल एक सड़क का विकास कार्य हो रहा है। पूरा शहर गंदगी से अटा हुआ है। इसके अलावा अव्यवस्थित ट्रैफिक की भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने अदालत को बताया कि कमेटी में गैर सरकारी सदस्यों की आपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि मोतीडूंगरी रोड पर स्थित बीसलपुर टैंक योजना के आसपास काफी मात्रा में गंदगी है। इस पर अदालत ने अधिवक्ता को वहां का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की ओर से आयोजित बैठक की मिनिट्स पेश की गई। मिनिट्स में शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के संबंध में लिए गए निर्णयों से अदालत को अवगत कराया गया। जिसका विरोध करते हुए न्यायमित्र अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा कि वर्ल्ड क्लास के नाम पर केवल एक सड़क का विकास कार्य हो रहा है। पूरा शहर गंदगी से अटा हुआ है। इसके अलावा अव्यवस्थित ट्रैफिक की भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने अदालत को बताया कि कमेटी में गैर सरकारी सदस्यों की आपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि मोतीडूंगरी रोड पर स्थित बीसलपुर टैंक योजना के आसपास काफी मात्रा में गंदगी है। इस पर अदालत ने अधिवक्ता को वहां का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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