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आरएएस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी 

Fri, 30 Jun 2017 07:15 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Fri, 30 Jun 2017 07:15 PM IST
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Warrant issued against RAS
Court - फोटो : Demo pic
शहर की एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में पेश नहीं होने पर आरोपी आरएएस साधना उपमन्यू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 28 जुलाई को पेश करने के आदेश दिए हैं।
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अदालत ने कहा कि चार्ज बहस पर चल रहे मुकदमें में न तो आरोपी आरएएस उपस्थित हुई और न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश हुआ। ऐसे में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं। 
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मामले के अनुसार राजेश राठी ने दिसंबर 2008 को एसीबी को शिकायत दर्ज कराई थी कि उद्योग विभाग में उपनिदेशक और रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् के पद पर तैनात आरएएस साधना उपमन्यू परिवादी की राठी फर्म में सदस्यों के नाम जोड़ने की एवज में रिश्वत मांग रही है। जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 10 दिसंबर 2008 को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते आरोपी साधना उपमन्यू को गिरफ्तार किया था। 
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निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी अधिकारी को 7 जनवरी 2009 को जमानत पर रिहा किया था। वहीं एसीबी ने 14 सितंबर 2009 को उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। 
 
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