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भंवरी हत्याकांड : इंन्द्रा के वॉइस सैम्पल लेने के लिए सीबीआई की अर्जी मंजूर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 12 Jul 2017 05:03 PM IST
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इंद्रा विश्नोई
- फोटो : amar ujala
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बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में आज एसीजेएम सीबीआई केसेज अदालत से राहत की खबर है। अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश किए गए इन्द्रा विश्नोई के वॉइस सैम्पल के प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया है। हालांकि, अभी तक आदेश लिखित में नहीं पारित किया गया है।
मामले में आरोपी इन्द्रा विश्नोई को न्यायिक अभिरक्षा पूरी होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। इन्द्रा विश्नोई की ओर से अधिवक्ताओं ने न्यायिक अभिरक्षा नहीं बढ़ाने को लेकर पक्ष रखते हुए कहा गया कि इस केस को वास्तविक रूप से नहीं देखा जा रहा है। केवल यांत्रिक रूप से ही केस देखा जा रहा है और कोर्ट भी लगातार न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा रही है। इस पर बहस के बाद आज कोर्ट ने 25 जुलाई तक इन्द्रा विश्नोई की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी है।
उधर, इन्द्रा के वॉइस सैम्पल के मामले में भी आज अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। सीबीआई की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि एक गुमनाम व्यक्ति ने दो ऑडियो टेप भेजे थे, जिसकी वॉइस इन्द्रा विश्नोई की वॉइस से मैच करवानी है। ऐसे में इन्द्रा विश्नोई के वॉइस सैम्पल की अनुमति दी जाए। सीबीआई अधिवक्ताओं के अनुसार कोर्ट ने सीबीआई के प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया है, लेकिन अभी तक लिखित आदेश नहीं हुआ है।
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मामले में आरोपी इन्द्रा विश्नोई को न्यायिक अभिरक्षा पूरी होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। इन्द्रा विश्नोई की ओर से अधिवक्ताओं ने न्यायिक अभिरक्षा नहीं बढ़ाने को लेकर पक्ष रखते हुए कहा गया कि इस केस को वास्तविक रूप से नहीं देखा जा रहा है। केवल यांत्रिक रूप से ही केस देखा जा रहा है और कोर्ट भी लगातार न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा रही है। इस पर बहस के बाद आज कोर्ट ने 25 जुलाई तक इन्द्रा विश्नोई की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी है।
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उधर, इन्द्रा के वॉइस सैम्पल के मामले में भी आज अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। सीबीआई की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि एक गुमनाम व्यक्ति ने दो ऑडियो टेप भेजे थे, जिसकी वॉइस इन्द्रा विश्नोई की वॉइस से मैच करवानी है। ऐसे में इन्द्रा विश्नोई के वॉइस सैम्पल की अनुमति दी जाए। सीबीआई अधिवक्ताओं के अनुसार कोर्ट ने सीबीआई के प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया है, लेकिन अभी तक लिखित आदेश नहीं हुआ है।
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