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Una News: चुनाव में लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करवाने के आदेश
Fri, 01 May 2026 06:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 01 May 2026 06:59 AM IST
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ऊना। स्थानीय नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जिले के सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी लाइसेंस धारक अपने हथियार, जिनमें रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल, शॉटगन आदि तथा गोला-बारूद शामिल हैं, 5 मई तक अपने नजदीकी पुलिस थाना अथवा अधिकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पुलिस एवं अधिकृत डीलर हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे तथा संबंधित धारकों को इसकी विधिवत रसीद प्रदान करेंगे। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत हथियार वापस लौटा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिस कर्मियों, बैंकों के सुरक्षा गार्डों तथा नेशनल राइफल एसोसिएशन के उन खिलाड़ियों पर लागू नहीं होंगे, जो खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी लाइसेंस धारक को अपनी जान-माल को गंभीर खतरा महसूस होता है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी स्थिति का आकलन कर उसे इस आदेश से छूट प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी लाइसेंस धारक अपने हथियार, जिनमें रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल, शॉटगन आदि तथा गोला-बारूद शामिल हैं, 5 मई तक अपने नजदीकी पुलिस थाना अथवा अधिकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पुलिस एवं अधिकृत डीलर हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे तथा संबंधित धारकों को इसकी विधिवत रसीद प्रदान करेंगे। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत हथियार वापस लौटा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिस कर्मियों, बैंकों के सुरक्षा गार्डों तथा नेशनल राइफल एसोसिएशन के उन खिलाड़ियों पर लागू नहीं होंगे, जो खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी लाइसेंस धारक को अपनी जान-माल को गंभीर खतरा महसूस होता है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी स्थिति का आकलन कर उसे इस आदेश से छूट प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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