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Una News: पर्यावरण टीम ने स्टोन क्रशर का किया निरीक्षण, एक की लीज पर विवाद

Sat, 21 Dec 2024 07:36 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2024 07:36 PM IST
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Environment team inspected stone crusher, dispute over lease of one
लीज नंबर स्वां नदी से है बाहर, भूमि मालिकों ने टीम को सौंपी शिकायत
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संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। पर्यावरण विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग शिमला की एक टीम ने गगरेट क्षेत्र के चार स्टोन क्रशर की लीज के नवीनीकरण और विभागीय पड़ताल के लिए मौके का निरीक्षण किया। सभी जगह लीज की जांच की और दस्तावेज़ खंगाले। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भौतिक रूप से क्रशर की लीज का मुआयना व लीज को जांचना था। स्टोन क्रशर के लिए लीज़ की ज़मीन अक्सर भू–मालिकों से कुछ सालों के लिए पट्टे पर ली जाती है और समय सीमा समाप्त होने पर उनका नवीनीकरण करवाया जाता है। इसी दौरे के दौरान गगरेट क्षेत्र के अंतर्गत एक स्टोन क्रशर की लीज पर विवाद हो गया। संघनई गांव के निवासी होशियार सिंह पुत्र भगत राम ने एनवायरमेंट टीम को भूमि मालिकों की ओर से हस्ताक्षरित एक शिकायत पत्र सौंपा। इसमें लिखा है कि क्रशर मालिक ने खसरा नंबर 1393 क्रशर के लिए लीज़ पर लिया हुआ है। लेकिन, उसके साथ का खसरा नंबर 1394 मेरा है। इस लीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि खसरा नंबर 1389 से लेकर 1393 तक सभी स्वां नदी के बाहर हैं, लेकिन इन्हें मौके पर स्वां नदी के अंदर क्रशर मालिक ने दर्शाया है। ऐसे में लीज़ का नवीनीकरण बिना जांचे न किया जाए। इन नंबरों की निशानदेही करवाई जाए। इसमें पर्यावरण विभाग, खनन विभाग व बाढ़ नियंत्रण विभाग को भी शामिल किया जाए। इस विषय पर पहले भी खनन विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग को शिकायत सौंपी हुई है, जिसपर अभी तक कोई कार्रवाई नही हुई है।




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हमारे पास शिकायत आई है। राजस्व विभाग को निशानदेही के लिए लिखा हुआ है लेकिन अभी विभाग का कोई जवाब नहीं आया।

ई. पंकज धीमान, एक्सईएन जलशक्ति एंड फ्लड नियंत्रण मंडल



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यह नई लीज़ है। इसकी निशानदेही करवा ली जाएगी और जिस स्थान पर निशानदेही आएगी, उसी स्थान पर खनन की अनुमति मिलेगी
- नीरज कांत, ज़िला खनन अधिकारी


मैंने पूरे नियमों के तहत लीज़ ली हुई है, जिसकी ज्वाइंट इंस्पेक्शन अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की ओर से की गई है। फिर भी यदि भू–मालिक चाहते हैं तो निशानदेही करवा लें।
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रूबी जसवाल, स्टोन क्रशर मालिक
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