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घासनियां जलाने के लिए भी लेनी होगी अनुमति
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अमर उजाला ब्यूरो
जोल (ऊना)। वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग बंगाणा ने 15 पंचायतों में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभाग ने खडोल, कुड, अरलू, पिपलू, जसाणा, सोलह सिंगी धार और अन्य पंचायतों में जाकर लोगों को जंगलों की सुरक्षा करने के बारे में जानकारी दी।
रेंज ऑफिसर बंगाणा संदीप सेठी ने जागरूकता कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आग लगने से जंगलों में भारी नुकसान होता है। इससे जंगली जानवरों के जीवन पर भी संकट खड़ा हो जाता है। जंगलों को आग से बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब वन बचेंगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि बंगाणा रेंज में 10 बीट आते हैं। इनमें आग से बचाव के लिए विशेष टीम का गठन करके पूरी तैयारी कर ली है।
रेंज ऑफिसर संदीप सेठी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन से कोई पेड़ काटना है तो वन विभाग से उसकी अनुमति लेनी होगी। अन्यथा उसे 5 हजार तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी घासनियों में आग लगानी है तो भी विभाग के दूरभाष नंबर से संपर्क करके परमिशन लेनी होगी। इससे अग्निकांड नहीं हो सके। उन्होंने सभी महिला मंडल की प्रधान युवक मंडल सहित लोगों से अपील की कि यदि वे कहीं पर भी जंगल में आग देखें तो तुरंत वन परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित करें।
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उन्होंने कहा कि यदि में आग लगाए जाने की जानकारी विभाग को देते हैं तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। आग लगाने वाले दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ बीओ अरलू जसमेर सिंह, फॉरेस्ट गार्ड अजय कुमार, मधु कुमारी तथा बड़ी संख्या में पंचायतों के ग्राम वासी उपस्थित रहे।
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जोल (ऊना)। वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग बंगाणा ने 15 पंचायतों में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभाग ने खडोल, कुड, अरलू, पिपलू, जसाणा, सोलह सिंगी धार और अन्य पंचायतों में जाकर लोगों को जंगलों की सुरक्षा करने के बारे में जानकारी दी।
रेंज ऑफिसर बंगाणा संदीप सेठी ने जागरूकता कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आग लगने से जंगलों में भारी नुकसान होता है। इससे जंगली जानवरों के जीवन पर भी संकट खड़ा हो जाता है। जंगलों को आग से बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब वन बचेंगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि बंगाणा रेंज में 10 बीट आते हैं। इनमें आग से बचाव के लिए विशेष टीम का गठन करके पूरी तैयारी कर ली है।
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रेंज ऑफिसर संदीप सेठी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन से कोई पेड़ काटना है तो वन विभाग से उसकी अनुमति लेनी होगी। अन्यथा उसे 5 हजार तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी घासनियों में आग लगानी है तो भी विभाग के दूरभाष नंबर से संपर्क करके परमिशन लेनी होगी। इससे अग्निकांड नहीं हो सके। उन्होंने सभी महिला मंडल की प्रधान युवक मंडल सहित लोगों से अपील की कि यदि वे कहीं पर भी जंगल में आग देखें तो तुरंत वन परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित करें।
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उन्होंने कहा कि यदि में आग लगाए जाने की जानकारी विभाग को देते हैं तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। आग लगाने वाले दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ बीओ अरलू जसमेर सिंह, फॉरेस्ट गार्ड अजय कुमार, मधु कुमारी तथा बड़ी संख्या में पंचायतों के ग्राम वासी उपस्थित रहे।