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जिले की 143 खुदरा शराब की दुकानों की बोली कल : डोगरा
Wed, 06 Mar 2024 12:07 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Wed, 06 Mar 2024 12:07 AM IST
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बोली का आधार मूल्य 143.90 करोड़ रुपये रखा, आज शाम पांच बजे तक कर सकेंगे आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिला में आठ शराब यूनिट की 143 खुदरा शराब की दुकानों की वर्ष 2024-25 के लिए आबंटन बोली और निविदा प्रक्रिया सात मार्च को सुबह 10.30 बजे बचत भवन ऊना में होगी। बीते वर्ष यहां बोली 143.77 करोड़ रुपये तक गई थी, तो इस बार इसमें इजाफा करते हुए आधार मूल्य में 143.90 करोड़ रुपये रखा गया है। इच्छुक व्यक्ति छह मार्च सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक उपायुक्त राज्य कर व आबकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि निविदा फॉर्म व अन्य जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति के अनुसार अंग्रेजी शराब का कोटा खपत के अनुसार ही उठा सकते हैं। एमआरपी समाप्त कर दिया गया है। दुकान के कोटे की बजाय यूनिट का कोटा होगा। बोली व निविदा पर कैश डाउन कंडीशन रहेगी। शहरी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान पर देशी शराब भी मिलेगी। स्वीट वाइन की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी तथा एनओसी की शर्त नहीं होगी। दुकानों तथा बार के खोलने और बंद होने के समय में छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त बीयर की शेल्फ लाइफ छह माह से बढ़ाकर नौ माह कर दी गई है। उन्होंने आह्वान किया कि छह मार्च शाम पांच बजे तक बोलीदाता आवेदन कर भाग ले सकते हैं। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिला में आठ शराब यूनिट की 143 खुदरा शराब की दुकानों की वर्ष 2024-25 के लिए आबंटन बोली और निविदा प्रक्रिया सात मार्च को सुबह 10.30 बजे बचत भवन ऊना में होगी। बीते वर्ष यहां बोली 143.77 करोड़ रुपये तक गई थी, तो इस बार इसमें इजाफा करते हुए आधार मूल्य में 143.90 करोड़ रुपये रखा गया है। इच्छुक व्यक्ति छह मार्च सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक उपायुक्त राज्य कर व आबकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि निविदा फॉर्म व अन्य जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति के अनुसार अंग्रेजी शराब का कोटा खपत के अनुसार ही उठा सकते हैं। एमआरपी समाप्त कर दिया गया है। दुकान के कोटे की बजाय यूनिट का कोटा होगा। बोली व निविदा पर कैश डाउन कंडीशन रहेगी। शहरी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान पर देशी शराब भी मिलेगी। स्वीट वाइन की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी तथा एनओसी की शर्त नहीं होगी। दुकानों तथा बार के खोलने और बंद होने के समय में छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त बीयर की शेल्फ लाइफ छह माह से बढ़ाकर नौ माह कर दी गई है। उन्होंने आह्वान किया कि छह मार्च शाम पांच बजे तक बोलीदाता आवेदन कर भाग ले सकते हैं। संवाद
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