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चुनाव एग्जिट पोल पर पूर्णतया प्रतिबंध
Updated Wed, 08 Nov 2017 11:34 PM IST
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- फोटो : SELF
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अमर उजाला ब्यूरो
ऊना।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना विकास लाबरू ने कहा कि प्रदेश सहित जिला ऊना में 9 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर सायं 6:00 बजे तक चुनाव एग्जिट पोल के आयोजन, परिणाम के प्रकाशन और प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के अनुसार जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए डीसी ने कहा कि नौ नवंबर को निर्धारित हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ-साथ गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 नवंबर 2017 को प्रात: 8 बजे से और गुजरात विस चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 14 दिसंबर सायं 6 बजे तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान प्रक्रिया शुरू होने के 48 घंटे पहले और 9 नवंबर 2017 को प्रात: 8 बजे से 14 दिसंबर 2017 को सायं 6:00 बजे तक के बीच की अवधि में चुनावों के बारे में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य ढंग से उसका प्रसार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इलेक्टॉनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल एवं जनमत सर्वेक्षण या किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के साथ-साथ निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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ऊना।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना विकास लाबरू ने कहा कि प्रदेश सहित जिला ऊना में 9 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर सायं 6:00 बजे तक चुनाव एग्जिट पोल के आयोजन, परिणाम के प्रकाशन और प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के अनुसार जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए डीसी ने कहा कि नौ नवंबर को निर्धारित हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ-साथ गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 नवंबर 2017 को प्रात: 8 बजे से और गुजरात विस चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 14 दिसंबर सायं 6 बजे तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान प्रक्रिया शुरू होने के 48 घंटे पहले और 9 नवंबर 2017 को प्रात: 8 बजे से 14 दिसंबर 2017 को सायं 6:00 बजे तक के बीच की अवधि में चुनावों के बारे में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य ढंग से उसका प्रसार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इलेक्टॉनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल एवं जनमत सर्वेक्षण या किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के साथ-साथ निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।